आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

271

अधिसूचना तिथि

07/11/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/11/2007

अधिसूचना: 271 जारी करने की तिथि: 07/11/2007

आयकर (चौदहवें संशोधन) नियम, 2007 - नियम 3 में संशोधन - अनुलाभ का मूल्यांकन

अधिसूचना सं. 271/2007 [F.NO. 142/15/2007-TPL], 2007/07/11 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 की उप - धारा (2) पढ़ने के अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे आय में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है कर नियम, 1962, अर्थात्: -

1 इन नियमों का आयकर (चौदहवें संशोधन) नियम, 2007 कहा जा सकता है.

प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, नियम 3 में, -

उपनियम (i) (1), टेबल मैं के लिए, निम्न तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 2006 से प्रभाव के साथ प्रतिस्थापित किया गया है समझा जाएगा: -

"तालिका मैं

क्रम सं. बेच
परिस्थितियां
आवास बिना असबाब कहां है
आवास सुसज्जित है कहां
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(1) डेरिवेटिव
आवास कर्मचारियों को केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जहां या तो संघ के कार्यकलाप के संबंध में या ऐसे राज्य के कार्यालय या पद धारण या प्रतिनियुक्ति पर इस तरह सरकार के नियंत्रण में किसी भी शरीर या उपक्रम के साथ सेवारत.
लाइसेंस शुल्क वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किराया द्वारा कम के रूप में ऐसी सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार आवास के संबंध में केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की.
स्तंभ (3) के तहत निर्धारित और या अगर इस तरह के फर्नीचर है (टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों, एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण सहित) फर्नीचर की लागत से प्रति वर्ष 10 फीसदी की वृद्धि के रूप में अतिरिक्त उपार्जन का मूल्य एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा है, किसी भी आरोप से कम के रूप में उसी के लिए देय वास्तविक किराया शुल्क या भुगतान पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा एक ही के लिए देय.
(2)
आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई है और कहां है
 
(क) आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है, या जहां
 
 
 
 
 
 
 
(ख) आवास नियोक्ता द्वारा लीज या किराए पर लिया जाता है.
(मैं) 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 15 फीसदी;
(Ii) 10 प्रति आबादी 10 लाख से अधिक लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक नहीं होने के शहरों में वेतन के प्रतिशत;
(Iii) किसी भी अगर, वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान, किराया से कम के रूप में कहा कि आवास को पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी के कब्जे में था, जिसके दौरान अवधि के संबंध में अन्य क्षेत्रों में वेतन का 7.5 प्रतिशत,.
 
लीज किराए पर लेने की वास्तविक राशि का भुगतान किया है या किसी भी अगर, वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान, किराया से कम के रूप में जो भी कम हो नियोक्ता या वेतन का 15 फीसदी तक देय.
स्तंभ (3) के तहत निर्धारित और टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों, एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण या अन्य इसी तरह के उपकरणों या उपकरणों सहित फर्नीचर की लागत (प्रति वर्ष 10 फीसदी की वृद्धि के रूप में अतिरिक्त उपार्जन का मूल्य ) या इस तरह के फर्नीचर को पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान या उसी के लिए देय किसी भी आरोप से कम के रूप में उसी के लिए देय वास्तविक किराया शुल्क से, एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है.
 
स्तंभ (3) के तहत निर्धारित और टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों, एयर कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण या अन्य इसी तरह के उपकरणों या उपकरणों सहित फर्नीचर की लागत (प्रति वर्ष 10 फीसदी की वृद्धि के रूप में अतिरिक्त उपार्जन का मूल्य ) या इस तरह के फर्नीचर को पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा भुगतान या उसी के लिए देय किसी भी आरोप से कम के रूप में उसी के लिए देय वास्तविक किराया शुल्क से, एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है.
(3)
आवास सीरियल नंबर में निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जहां (1) या (2) (कर्मचारी अवधि नहीं एक और एक जगह से अपने स्थानांतरण पर कुल पंद्रह दिनों में से अधिक के लिए इस तरह के आवास प्रदान की जाती है जहां को छोड़कर) एक होटल में
लागू नहीं
24 फीसदी वेतन भुगतान या भुगतान करने योग्य पिछले वर्ष या भुगतान किया है या किसी भी अगर, किराए से कम वास्तव में भुगतान किया है या के रूप में इस तरह के आवास प्रदान की जाती है, जिसके दौरान अवधि के लिए कम है, जो इस तरह के होटल, को देय वास्तविक शुल्क के लिए की कर्मचारी द्वारा देय. "

(Ii) उपनियम के बाद (1), निम्नलिखित उपनियम डाला जाएगा और अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से प्रभाव के साथ सम्मिलित किया गया है समझा जाएगा: -

"(2) (ए) अधिनियम के अध्याय बारहवीं एच के तहत फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटर कार के उपयोग के माध्यम से प्रदान की दस्तूरी के मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा निम्न तालिका, अर्थात्: -

तालिका II

प्रति कैलेंडर माह अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य

क्रम सं. बेच
परिस्थितियां
इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक न हो
इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है कहां
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(1) डेरिवेटिव
मोटर कार स्वामित्व या किराए पर नियोक्ता द्वारा और कहां
 
 
 
(क) अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्ण और विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है;
कोई मूल्य:
इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है कि प्रदान की है.
कोई मूल्य:
इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है कि प्रदान की है.
 
(ख) कर्मचारी या उसके घर बनाने और चलाने और रखरखाव का खर्च नियोक्ता द्वारा मिले या प्रतिपूर्ति के किसी भी सदस्य का निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है;
मोटर कार की सामान्य छीज का प्रतिनिधित्व राशि से और के रूप में वृद्धि के रूप में चालक को नियोक्ता द्वारा भुगतान पारिश्रमिक सहित प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान चल रहा है और मोटर कार के रखरखाव पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि, यदि कोई हो, इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से चार्ज किसी भी राशि से कम हो.
मोटर कार की सामान्य छीज का प्रतिनिधित्व राशि से और के रूप में वृद्धि के रूप में चालक को नियोक्ता द्वारा भुगतान पारिश्रमिक सहित प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान चल रहा है और मोटर कार के रखरखाव पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि, यदि कोई हो, इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से चार्ज किसी भी राशि से कम हो.
 
(ग) कर्तव्यों के निष्पादन में आंशिक रूप से इस्तेमाल किया है और आंशिक रूप से निजी या व्यक्तिगत अपनी खुद की उद्देश्यों या उसके घर के किसी भी सदस्य के लिए और है
 
 
 
(मैं) रखरखाव और चलाने पर खर्च, मिले या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति
रुपये. 1,200 (प्लस रुपये. 600, ड्राइवर भी मोटर कार चलाने के लिए प्रदान की जाती है)
रुपये. 1600 (प्लस रुपये. 600, ड्राइवर भी मोटर कार चलाने के लिए प्रदान की जाती है)
 
(Ii) ऐसी निजी या निजी इस्तेमाल के लिए चल रहा है और रखरखाव पर खर्च के लिए पूरी तरह से निर्धारिती द्वारा मिले हैं.
रुपये. 400 (प्लस रुपये. 600, चालक मोटर कार चलाने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई है)
रुपये. 600 (प्लस रुपये. 600, ड्राइवर भी मोटर कार चलाने के लिए प्रदान की जाती है)
(2)
कर्मचारी एक मोटर कार का मालिक है, लेकिन (ड्राइवर का पारिश्रमिक, यदि कोई हो, सहित) वास्तविक चल और रखरखाव शुल्क मिले या उससे प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा कर रहे हैं और कहां
 
 
 
(I) ऐसी प्रतिपूर्ति, पूर्ण और विशेष रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए वाहन के उपयोग के लिए है
कोई मूल्य:
इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है कि प्रदान की है.
कोई मूल्य:
इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है कि प्रदान की है.
 
(Ii) ऐसी प्रतिपूर्ति आंशिक रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए वाहन के उपयोग के लिए है और आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत या निजी उद्देश्यों के लिए है.
इस उपनियम, क्रम में निर्धारित राशि से कम के रूप में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि के खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए. सं (1) (सी) (क) से ऊपर.
इस उपनियम, क्रम में निर्धारित राशि से कम के रूप में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि के खंड (ख) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए. सं (1) (सी) (क) से ऊपर.
(3)
कर्मचारी किसी भी अन्य मोटर वाहन का मालिक है, लेकिन वास्तविक चल रहा है और रखरखाव शुल्क मिले या उससे प्रतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा कर रहे हैं और कहां
 
 
 
(I) ऐसी प्रतिपूर्ति, पूर्ण और विशेष रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए वाहन के उपयोग के लिए है
कोई मूल्य:
इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है कि प्रदान की है.
लागू नहीं
 
(Ii) ऐसी प्रतिपूर्ति आंशिक रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए वाहन के उपयोग के लिए है और आंशिक रूप से कर्मचारी की व्यक्तिगत या निजी उद्देश्यों के लिए है.
इस उपनियम, रुपए की राशि से कम के रूप में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि के खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए. 600:
 

एक या एक से अधिक मोटर कारों नियोक्ता और कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य के स्वामित्व या किराए पर लिया है जहां (अन्यथा से पूर्ण और विशेष रूप में इस तरह के मोटर कार या इस तरह के मोटर कारों के सभी या किसी के उपयोग की अनुमति है बशर्ते कि अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन), दस्तूरी के मूल्य क्रम के अनुसार एक कार के संबंध में राशि की गणना की जाएगी.सं (1) तालिका II (ग) (i) कर्मचारी आंशिक रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से अपने निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए एक मोटर कार की व्यवस्था की गई थी मानो और के संबंध में राशि की गणना क्रम के अनुसार अन्य कार या कारों.सं (1) (ख) द्वितीय तालिका का वह विशेष रूप से अपने निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए ऐसी कार या कारों के साथ प्रदान किया गया था के रूप में यदि.

(बी) नियोक्ता या कर्मचारी मोटर कार आधिकारिक ड्यूटी के प्रदर्शन में या शासकीय प्रयोजनों के लिए कर्मचारी द्वारा स्वामित्व वाली मोटर गाड़ी के चलने और रखरखाव पर वास्तविक व्यय अधिक है कि पूर्ण और विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है का दावा है कि कहां क्रम में मात्रा घटाया से.नंबर 2 (द्वितीय) या 3 (द्वितीय) द्वितीय तालिका की, वह इस तरह के सरकारी उपयोग के कारण एक बड़ी राशि का दावा कर सकते हैं और इस तरह के एक मामले में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य आरोपों की वास्तविक राशि मिले या कम के रूप में नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं प्रदान की है कि वाहन की सरकारी उपयोग के कारण इस तरह के उच्च राशि से: -

(क) नियोक्ता यात्रा की तिथि, गंतव्य, लाभ, और उस पर किए गए व्यय की राशि शामिल हो सकते हैं जो सरकारी उद्देश्य के लिए शुरू की यात्रा का पूरा विवरण को बनाए रखा है;

(ख) नियोक्ता व्यय सरकारी कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र देता है.

स्पष्टीकरण. के लिए इस उपनियम के उद्देश्यों, एक मोटर कार के सामान्य छीज मोटर कार या कारों की वास्तविक लागत का प्रतिशत प्रति वर्ष 10 में रखा जाएगा. "

(Iii) उपनियम (5), निम्नलिखित उपनियम अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से प्रभाव के साथ सम्मिलित किया जाएगा: -

"(6) आयकर अधिनियम के अध्याय बारहवीं एच के तहत फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और करने के लिए यात्रियों या माल की ढुलाई में लगे हुए है, जो एक नियोक्ता द्वारा प्रावधान है, जिसके परिणामस्वरूप से कोई लाभ या सुविधा का मूल्य किसी भी कर्मचारी या पट्टे पर या यात्रियों या माल के परिवहन के उद्देश्य के लिए इस तरह नियोक्ता द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराया स्वामित्व वाली किसी भी वाहन में नि: शुल्क या रियायती किराये पर व्यक्तिगत या निजी यात्रा के लिए अपने घर, के किसी भी सदस्य के लिए ले जाया जाएगा इस तरह के लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से यदि कोई हो,, राशि से कम से भुगतान किया है या बरामद जैसे लाभ या सुविधा जनता के लिए इस तरह नियोक्ता द्वारा की पेशकश की है, जिस पर मूल्य होने के लिए:

"इस उपनियम में निहित कुछ नहीं एक एयरलाइन के कर्मचारियों या रेलवे के लिए लागू नहीं होगी

(Iv) उपनियम (7), -

(क) के मद (i) के बाद, निम्न आइटम अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से प्रभाव के साथ सम्मिलित किया जाएगा: -

"(द्वितीय) यात्रा, पर्यटन, आवास और के लिए भुगतान या वहन या द्वारा उठाया किसी भी छुट्टी के लिए, अधिनियम के अध्याय बारहवीं एच के तहत फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति किसी भी अन्य खर्चों के मूल्य कर्मचारी या रियायत या इन नियमों के नियम 2 बी में निर्दिष्ट सहायता के अलावा अन्य उसके घर के किसी भी सदस्य के निमित्त ऐसे नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा.ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा बनाए रखा, और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है, जहां लाभ का मूल्य इस तरह की सुविधा जनता के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा की पेशकश कर रहे हैं, जिस पर मूल्य होने के लिए रखा जाएगा. कर्मचारी आधिकारिक दौरे पर है और खर्च उसके साथ उसके घर के किसी भी सदस्य के सम्मान में खर्च कर रहे हैं कहां, इसलिए किए गए व्यय की राशि भी एक अनुषंगी लाभ या सुविधा होगी. किसी भी सरकारी दौरे एक छुट्टी के रूप में बढ़ाया है, जहां हालांकि, इस तरह के फ्रिंज बेनिफिट के मूल्य प्रवास या छुट्टी के ऐसे विस्तारित अवधि के संबंध में किए गए खर्च को सीमित किया जाएगा. ताकि निर्धारित राशि, यदि कोई हो,, राशि से कम भुगतान किया है या इस तरह के लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से बरामद किया जाएगा.

(Iii) किसी कर्मचारी को इस अधिनियम के अध्याय बारहवीं एच के तहत फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुक्त खाद्य और गैर मादक पेय पदार्थों के मूल्य में इस तरह नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि दी जाएगी.ताकि निर्धारित राशि, यदि कोई हो,, राशि से कम भुगतान किया है या इस तरह के लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से बरामद किया जाएगा.

           इस उपनियम में निहित कुछ नहीं हद तक काम कर कार्यालय में घंटों या व्यावसायिक परिसर के दौरान या केवल जोड़ों खाने में हस्तांतरणीय और प्रयोग करने योग्य नहीं हैं जो भुगतान वाउचर के माध्यम से इस तरह के नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए मुफ्त भोजन और गैर अल्कोहल पेय पदार्थ के लिए लागू नहीं होगी या तो मामले में उसका मूल्य रुपये से अधिक नहीं है. भोजन के प्रति या चाय या एक दूरदराज के इलाके या एक बंद किनारे स्थापना में प्रदान की काम के घंटे के दौरान काम के घंटे के दौरान या मुफ्त भोजन और गैर अल्कोहल पेय पदार्थ के लिए प्रदान की स्नैक्स के लिए 50.

(Iv) किसी भी उपहार या वाउचर, या जो इस तरह के उपहार के एवज में टोकन का मान कर्मचारी द्वारा या औपचारिक अवसरों पर अपने घर का सदस्य द्वारा या अन्यथा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो नियोक्ता से प्राप्त किया जा सकता है अधिनियम के अध्याय बारहवीं एच के तहत, इस तरह के उपहार की राशि के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा. बहरहाल, मामले के रूप में इस तरह के उपहार, वाउचर या टोकन के मूल्य में हो सकता है, जहां रुपये के नीचे है. पिछले वर्ष के दौरान कुल में 5000, दस्तूरी का मूल्य 'शून्य' के रूप में लिया जाएगा.

(V) उत्तरदायी नहीं है, जो नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई (किसी भी जोड़ने पर कार्ड सहित) एक क्रेडिट कार्ड को चार्ज किया जाता है जो अपने घर,,, के कर्मचारी या किसी भी सदस्य द्वारा किए गए सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क सहित व्यय की राशि अधिनियम के अध्याय बारहवीं एच के तहत फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान, या अन्यथा, के लिए भुगतान किया है या इस तरह के नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए कर के दस्तूरी प्रभार्य का मूल्य होने के लिए रखा जाएगा.हालांकि, खर्च शासकीय प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च कर रहे हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं, जहां इस तरह के लाभ का कोई मूल्य नहीं होगी

(क) ऐसे व्यय के संबंध में पूर्ण विवरण, अन्य बातों के साथ, व्यय की तारीख और व्यय की प्रकृति शामिल हो सकते हैं जो नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है;

(ख) नियोक्ता एक ही सरकारी कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि प्रभाव के लिए इस तरह के खर्च के लिए एक प्रमाण पत्र देता है.

किसी भी भुगतान किया है या इस तरह के लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से बरामद इसलिए यदि निर्धारित राशि, राशि से कम हो जाएगा.

(Vi) (ए) राशि के सहित किए गए व्यय (की, अधिनियम के अध्याय बारहवीं एच के तहत फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति, से उत्पन्न कर्मचारी को लाभ का मूल्य उसके द्वारा या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा एक क्लब में वार्षिक या समय - समय पर शुल्क) उस खाते पर किए गए या ऐसे नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति व्यय की वास्तविक राशि होने के लिए निर्धारित किया जाएगा.किसी भी भुगतान किया है या इस तरह के लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से बरामद इसलिए यदि निर्धारित राशि, राशि से कम हो जाएगा. नियोक्ता क्लब के कॉर्पोरेट सदस्यता प्राप्त की है और सुविधा कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा मज़ा आया है जहां हालांकि, दस्तूरी का मूल्य जैसे कॉर्पोरेट सदस्यता प्राप्त करने के लिए भुगतान प्रारंभिक शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा.

ऐसे व्यय व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च होता है और निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं (बी) के इस उप नियम में निहित कुछ नहीं लागू होंगे: -

(क) ऐसे व्यय के संबंध में पूर्ण विवरण, अन्य बातों के साथ, व्यय की तारीख, व्यय की प्रकृति और उसके व्यापार अवसरवादिता शामिल हो सकते हैं जो नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है;

(ख) नियोक्ता एक ही सरकारी कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि प्रभाव के लिए इस तरह के खर्च के लिए एक प्रमाण पत्र देता है;

(ग) इस उपनियम में निहित कुछ नहीं हेल्थ क्लब, खेल और इसी तरह की सुविधाओं नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने के उपयोग के लिए लागू नहीं होगी. "

(ख) मद के बाद (आठ), निम्न आइटम अर्थात् अप्रैल, 2008 के 1 दिन से प्रभावी डाला जाएगा: -

किसी भी अगर "(नौ) किसी भी अन्य लाभ या सुविधा, सेवा, के मूल्य सही है या नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषाधिकार, कर्मचारियों का अंशदान से कम के रूप में एक हाथ की दूरी लेन - देन के तहत नियोक्ता को लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

         इस मद में निहित कुछ नहीं वास्तव में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से किए गए एक मोबाइल फोन सहित टेलीफोन पर व्यय करने के लिए लागू नहीं होगी. "

स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन

वित्त अधिनियम, 2007 के किराए के मामले में रियायत को परिभाषित करने के लिए एक deeming प्रावधान डाला गया है. यह भी रियायती किराया आवास की प्रकृति में अधिक लाभ के मूल्यांकन की दर कम है और अप्रैल, 2006 के 1 दिन से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आवास किराए पर लिया गया है, कि आकलन वर्ष 2006-07 से प्रभावी है. यह किराए पर लेने के लिए स्वतंत्र और रियायती किराया आवास और अप्रैल, 2006 के 1 दिन से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियम 3 के पटल मैं में काम पर रखा आवास दोनों के मामले में दरों के समान कमी जरूरी हो गया है, कि आकलन वर्ष 2006-07 और बाद के वर्षों के संबंध में है . यह पूर्वव्यापी प्रभाव प्रतिकूल निर्धारिती के हित प्रभावित नहीं करेगा कि प्रमाणित है.

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2005 के निर्धारण वर्ष 2006-07 और बाद के वर्षों के लिए लागू यानी 1 अप्रैल 2006, से प्रभावी नियोक्ता पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की वसूली से संबंधित अधिनियम में एक नया अध्याय बारहवीं एच डाला था.तदनुसार, नियम 3 अधिसूचना संख्या इतनी 265 (ई) कुछ वस्तुओं पर दोहरे कराधान से बचने के लिए 28 फ़रवरी 2005, दिनांकित संशोधन किया गया था.

, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित अध्याय बारहवीं एच, वित्त अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार या किसी भी फंड या ट्रस्ट या धारा के तहत छूट के लिए पात्र संस्था (23C जा रहा है, नियोक्ता के लिए लागू नहीं है ) धारा 10 या अनुभाग 12AA के तहत पंजीकृत की, अपने कर्मचारियों को इस तरह के नियोक्ताओं द्वारा प्रदान लाभ के मामले में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन में शामिल करने के लिए इतनी के रूप में 3 में संशोधन किया जाना आवश्यक है राज.तदनुसार, उप नियम 2, 6, 7 (द्वितीय), (ग), (घ), (वि) और (vi) ऐसे मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराने के लिए डाला गया है.उप नियम 7 (नौ) किसी भी नियोक्ता से संबंधित अवशिष्ट मामलों में किसी भी अन्य लाभ या आदि सुविधा, के मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कराने के लिए डाला गया है.इन उप नियम 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 2008-09 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

एनएन