2701 : अधिसूचना: का. आ. 2701 जारी करने की तिथि: 7/6/1979
अधिसूचना सं.
2701
अधिसूचना तिथि
07/06/1979
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/06/1979
अधिसूचना: SO2701
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1979/07/06
आयकर अधिनियम की धारा 193, 1961 (1961 का 43) के परन्तुक के धारा 80L और खंड (द्वितीय बी) की उपधारा के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (1), और खंड का प्रयोग (XXIV) उप - धारा (1) के संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राज्य बिजली बोर्ड, एग्रो इंडस्ट्रीज निगमों, हाउसिंग बोर्ड (के लिए द्वारा जारी डिबेंचरों को निर्दिष्ट ग्रामीण आवास), सहकारी प्रसंस्करण और विपणन सोसायटी और अन्य राज्यों thesaid खंड के prupose के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन जुटाने के लिए किसी भी योजना के अनुसरण में, 31-12-76 को 1-4-76 के दौरान संस्थानों प्रायोजित मंजूरी दे दी:
ऐसे डिबेंचर अर्थात्, निम्न शर्तों को पूरा बशर्ते कि: -
(I) वे प्रिंसिपल या ब्याज के भुगतान की अदायगी के रूप में किसी भी सरकार द्वारा की गारंटी नहीं कर रहे हैं;
(Ii) वे केवल टो या संयुक्त रूप से अधिक व्यक्तियों सहित व्यक्तियों के लिए जारी किए जाते हैं;
(ग) ये वे खंड (ख) में वर्णित उन लोगों की तुलना में किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता कि इस शर्त के अधीन जारी किए जाते हैं;
(Iv) वे नहीं 12 फीसदी से अधिक की दर से ब्याज ले. प्रतिवर्ष.
[सं 2853 / एफ सं 178/18/78-IT (एआई)

