आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

27/2011

अधिसूचना तिथि

27/04/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/04/2011

अधिसूचना: सं. 27/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 868(अ), तारीख: 27-4-2011

धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित श्री VIDYABHARATI वनवासी शिक्षण समिति द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों के लिए माधव VIDHYAPITH आवासीय स्कूल

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या में संशोधन 23-10 दिनांक अतः 1794 (ई), - 2007

अधिसूचना सं. 27/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 868 (ई), 27-4-2011 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO1794 (ई), धारा के तहत जारी 23 अक्टूबर 2007, (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का दिनांक 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 15 में अधिसूचित किया था, "माधव Vidhyapith" श्री Vidyabharati वनवासी शिक्षण समिति, नर्मदा 44, सरदार नगर, एटी एंड पीओ द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय स्कूल - Valia, ताल - Valia, जिला भरूच - 393 135, वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

और, जबकि, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से आयकर नियमों के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है 1962 में तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना को विस्तार देने और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन के लिए. रुपये के लिए 5 करोड़ रुपये. रुपये की संचित निधि सहित 10 करोड़. 7 करोड़.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43) खंड के साथ पढ़ा - ( Valia, ताल - - Valia, जिला भरूच - 393 एक) एतद्द्वारा श्री Vidyabharati वनवासी शिक्षण समिति, नर्मदा 44, सरदार नगर, एटी एंड पीओ द्वारा किया जा रहा है जो आदिवासी छात्रों के लिए योजना या परियोजना "माधव Vidhyapith" आवासीय विद्यालय सूचित करता है 135, वित्तीय वर्ष के साथ शुरू में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और वित्त वर्ष 2010-11 के पहले से ही समाप्त हो गया है एक दिशा के साथ 2012-13, आयकर अधिनियम की धारा 35AC तहत कोई प्रमाण पत्र, 1961 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जारी किया जाएगा;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए 23 अक्टूबर 2007, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 1794 (ई), हरजाना: -

कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 15 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित . 5.00 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये की संचित निधि सहित 10.00 करोड़. 7 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

एनएन