आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

262(अ)

अधिसूचना तिथि

27/03/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/03/1997

अधिसूचना: का. आ. 262(अ) जारी करने की तारीख: 27/3/1997

                        

अधिसूचना: SO262 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/3/1997
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, नहीं तो 19 मार्च 1996, दिनांकित 224 (ई), दिनांक 16 मार्च 1994, आगे संशोधन, ख़बरदार अतः 219 (ई) के तहत जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख), केन्द्र सरकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर, Nishkam सिख वेलफेयर कौंसिल (Regd.) की परियोजना, बीएफ निर्दिष्ट 33, गांव खानपुर, जिला रोपड़, पंजाब, पर माता Gujari वृद्धाश्रम व अनाथालय के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए आगे एक पात्र परियोजना या योजना होने के लिए के निर्माण के लिए टैगोर गार्डन, नई दिल्ली -110 027, आकलन वर्ष 1997-98.
जबकि उक्त परियोजना या योजना एक वर्ष से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), शासन 11M के उपनियम (5) के साथ पठित आयकर नियमों के, 1962, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन Nishkam सिख वेलफेयर कौंसिल (Regd.), बीएफ -33, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली -110 027 को मंजूरी दी है, और पात्र परियोजनाओं को निर्दिष्ट और रुपयों सड़सठ लाख और पचासी हजार से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे की अनुमानित लागत से गांव खानपुर में माता Gujari वृद्धाश्रम व अनाथालय, जिला रोपड़, पंजाब, के निर्माण के लिए योजनाएं आकलन वर्ष 1998-99, यानी 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001.
[सं 10,323 / एफ सं NC-16/97