आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

257

अधिसूचना तिथि

16/10/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/10/2007

अधिसूचना: 257 जारी करने की तिथि: 16/10/2007

अधिसूचना सं. 257/2007, 16-10-2007 दिनांक


जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए, 30 मार्च, 1999 दिनांकित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना, द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के 1 दिन पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) 1 सेंट दिन पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 से 1 दिन दिनांक अप्रैल, 1997 और मार्च, 2006 के 31 दिन समाप्त होने की

और एम / एस जबकि. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर 302005 औद्योगिक क्षेत्र में एक विकास केंद्र ग्रोथ सेंटर गांव मावल, Vasda, अबू रोड, जिला विकास कर रहा है उद्योग भवन, तिलक मार्ग, कार्यालय में पंजीकृत होने - सिरोही, राजस्थान - 307 026;

और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग के बारे में कहा ग्रोथ सेंटर ख़बरदार मंत्रालय का पत्र सं 15 को मंजूरी दी है, जबकि / 141/2005 आईडी दिनांकित 2007/10/04 इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन;

अब, इसलिए, (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप धारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम / एस द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है .उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विकास केंद्र के रूप में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, (iii).


संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक विकास केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर

1
(i)
औद्योगिक उपक्रम का नाम,
:
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
 
(ii)
प्रस्तावित स्थान
:
औद्योगिक क्षेत्र विकास केंद्र गांव - मावल, Vasada, अबू रोड, जिला - सिरोही, राजस्थान - 307 026
 
(iii)
औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
:
698 एकड़
 
(xiv)
प्रस्तावित गतिविधियों
:
 


 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
2 और 3
-
-
-
विनिर्माण

 

 
(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
65.27%
 
(vi)
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
9.80%
 
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
11 इकाइयों
 
(viii)
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
3267.56 लाख
 
(ix)             
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष (रूपये में) पर निवेश
:
शून्य
 
(x)
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
:
2476.27 लाख
 
(xi)
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
:
31.03.2006 03/31


प्र.20. एक विकास केंद्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक विकास केंद्र के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

3) इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, दृष्टिकोण सड़कों सहित सड़कों (), वेफर की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाओं में शामिल होगा पहचान योग्य और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.

4) कोई भी यूनिट में भेजा स्तंभ में (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका (ख) के पैरा 6 की तो 354 (ई) 1 अप्रैल, 2002, विनियोज्य औद्योगिक के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक एक औद्योगिक पार्क के क्षेत्र.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

5) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए कि सहित आवश्यक अनुमोदन, नीति के अनुसार अलग से लिया जाएगा और बल में प्रक्रियाओं.

6) अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, ग्रोथ सेंटर में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

7) एम / एस. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, जिसमें खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4), आयकर अधिनियम की धारा 80-IA 1961 की अवधि के दौरान विकास केंद्र संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं.

8) के मामले में विकास केंद्र के प्रारंभ पैरा इस अधिसूचना की 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा उप (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1A की धारा 4.

9) की मंजूरी के अवैध और एम / एस होगा. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, अगर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए ग्रोथ सेंटर के स्थान के लिए है.

10) मामले एम / एस में. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए विकास केंद्र (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय.

11) इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

12) किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, विकास केंद्र की मंजूरी रद्द करना होगा.

[एफ सं 178/102/2007-ITA-l]