255(अ) : अधिसूचना: का. आ. 255(अ) जारी करने की तारीख: 27/3/1997
अधिसूचना सं.
255(अ)
अधिसूचना तिथि
27/03/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/03/1997
अधिसूचना: SO255 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/3/1997
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का 18 सितंबर 1995, खंड (ख) के तहत जारी दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 791 (ई), द्वारा केन्द्र सरकार ने इस योजना की निर्दिष्ट गए जबकि बंबई Youngmen के क्रिश्चियन एसोसिएशन, वायएमसीए रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400 008, निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और अंधेरी, मुंबई में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए, मूल्यांकन से शुरू होने में दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वर्ष 1996-97;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा बंबई Youngmen के क्रिश्चियन एसोसिएशन, वायएमसीए की योजना को निर्दिष्ट रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400 008, रुपए की अनुमानित लागत से निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और अंधेरी, मुंबई में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के चल रहे हैं, के लिए बयालीस लाख तिहत्तर हज़ार केवल एक के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1998-99, यानी 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि.
[सं 10316 / एफ सं NC-16/97

