आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

254

अधिसूचना तिथि

30/11/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/11/2005

अधिसूचना: 254 जारी करने की तिथि: 30/11/2005

अधिसूचना सं. 254/2005, 30-11-2005 दिनांक

यह इस संगठन एम / एस परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 के उप - धारा (1 के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, श्रेणी के तहत 31-3-2006 तक 2003/01/04 से अवधि 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था' के लिए, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा एक वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के रूप में) को निम्न शर्तों के अधीन: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(क) दाताओं उप - धारा (1) धारा 35 के खंड (vi) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

[एफ सं 203/23/2004-ITA-II]