250 : अधिसूचना: 250 जारी करने की तिथि: 22/10/2003
अधिसूचना सं.
250
अधिसूचना तिथि
22/10/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/10/2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन विभाग की, (ख) सचिव, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और यह भी एक प्रतिलिपि छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की.
मेसर्स वेद विग्नान महा विद्या पीठ,
नहीं, 19, 39 'एक' पार 11 मेन रोड,
4 टी ब्लॉक जयनगर,
बंगलूर 560041 2002/01/04 31-3-2005 को

