आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

25

अधिसूचना तिथि

02/02/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/02/2005

अधिसूचना: 25 जारी करने की तिथि: 02/02/2005

अधिसूचना सं. 25/2005, 2005/02/02 दिनांक


SO121 (ई). में उपखंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग (चतुर्थ) खंड (15) आयकर अधिनियम की धारा 10 के; 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "5.15% आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड टैक्स फ्री बांड सीरीज XXXIV" निर्दिष्ट रुपए की अंकित मूल्य वाले, पचास करोड़ रुपए के कुल दस लाख प्रत्येक और प्रति 5.15% की ब्याज दर ले जाने एम / एस द्वारा जारी किए गए 001-500 विशिष्ट संख्या असर आवंटन की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए, वर्ष.आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, कहा मद के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान नई दिल्ली,:

 

इस तरह के बांड का धारक उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.

 

[F.No. 178/44/2004-ITA-I]