2463 : अधिसूचना: का. आ. 2463 जारी करने की तारीख: 11/7/1991
अधिसूचना सं.
2463
अधिसूचना तिथि
11/07/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/07/1991
अधिसूचना: SO2463
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1991/11/07
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, यानी, सचिव के साथ सहमति में आयकर महानिदेशक (छूट), करने के खंड (ग) उप - धारा (1) के खंड 35 के उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (पैंतीस / एक / तीन) आयकर अधिनियम, 1961 की श्रेणी के अंतर्गत "संस्था" विषय शर्तों का पालन:
(I) संगठन के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा;
(Ii) प्रत्येक वर्ष 31 मई तक हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली विभाग --- 110 016, को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे ; और
(Iii) यह (एक) आयकर महानिदेशक (छूट) (बी) के सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और आयकर (छूट) के Income-tax/Director (ग) के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा अपनी आय और व्यय और अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि हर साल 30 जून से संगठन पर अधिकार क्षेत्र, कर रही है.
संगठन का नाम
डॉ. विक्रम ए साराभाई ए एम ए मेमोरियल ट्रस्ट, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, भारत भवन, तीसरा तल Bhandra, अहमदाबाद बैंक - 380 001 (भारत).
यह अधिसूचना 31 मार्च 1992 को 1 अप्रैल 1991 से अवधि के लिए प्रभावी है.
नोट: संगठन आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से, आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता, अनुमोदन के आगे विस्तार के लिए (तीन प्रतियों में) लागू करने के लिए सलाह दी जाती है संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, अनुमोदन की समाप्ति से पहले तीन महीने. आदेश देने का अनुमोदन पूर्वोक्त या शीघ्र ही उक्त अवधि की समाप्ति से पहले तीन महीने की अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है जहां असाधारण मामलों में, संगठन आदेश प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है अनुमोदन की. अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन की छह प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
[सं 483 / एफ सं DG/G-12/Cal/35 (मैं) (ग) / 89 आईटी (ई)

