आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

24/2011

अधिसूचना तिथि

27/04/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/04/2011

अधिसूचना: सं. 24/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 865(अ), तारीख: 27-4-2011

निर्माण, उपकरण, उन्नति के लिए मानसिक रूप से विकलांग द्वारा सहयोग के लिए NAVJYOTI केन्द्र की प्रस्तुत और विकलांग (Aaroh) का पुनर्वास, नई दिल्ली धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 24/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 865 (ई), 27-4-2011 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO791 (ई), (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 18 सितम्बर 1995, दिनांक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 9 में अधिसूचित किया था, "निर्माण, उपकरण, मानसिक रूप से विकलांग के लिए Navjyoti केंद्र की प्रस्तुत" प्रगति और विकलांग पुनर्वास (Aaroh), 224, Vasam एनक्लेव के लिए एसोसिएशन द्वारा , नई दिल्ली 110057, आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तो 683 (ई), तीन साल की अवधि के लिए 11 अगस्त 1998 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत अतः 909 (ई), वित्तीय वर्ष 2002-03 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 सितंबर 2001 दिनांकित; वित्तीय वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे अधिसूचना संख्या SO378 (ई), दिनांक 23 मई 2005 को बढ़ाया गया था जो और 23 अक्टूबर 2007 के लिए दिनांकित एसओ 1,795 आगे अधिसूचना संख्या (ई), बढ़ाया गया था जो वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "निर्माण, उपकरण, मानसिक रूप से विकलांग के लिए Navjyoti केंद्र की प्रस्तुत" अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, उन्नति और पुनर्वास विकलांग की (Aaroh), 224, वसंत एनक्लेव, नई दिल्ली 110057 के लिए एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है जो रुपये की. 51 लाख से अधिक रुपये का कोष निधि. 30 वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में एक लाख, यानी, 2010-11, 2011-12 और एक दिशा के साथ 2012-13 के वित्तीय वर्ष 2010-11 के पहले से ही समाप्त हो गया है आयकर अधिनियम की धारा 35AC के तहत इसलिए कोई प्रमाण पत्र, 1961 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जारी किया जाएगा.

एनएन