आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

2395

अधिसूचना तिथि

02/05/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/05/1986

अधिसूचना: का. आ. 2395 जारी करने की तिथि: 2/5/1986

                        

अधिसूचना: SO2395
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/02/05
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है तीस ---: -five/one/two) आयकर अधिनियम की 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी "कॉलेज" विषय के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित
(मैं) इंजीनियरिंग और एजुकेशनल रिसर्च (महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी) की महाराष्ट्र अकादमी, पुणे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि कॉलेज 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि कॉलेज 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि कॉलेज केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"महाराष्ट्र इंजीनियरिंग और शैक्षिक अनुसंधान के अकादमी (महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी), 983/2, सरस नगर, फ्लैट नंबर ए -11, पुणे 411 002."
इस अधिसूचना 17-3-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6693 / एफ 203/235/85-ITA सं. द्वितीय