आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

23

अधिसूचना तिथि

02/02/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/02/2005

अधिसूचना: 23 जारी करने की तिथि: 02/02/2005

अधिसूचना सं. 23/2005, 2005/02/02 दिनांक



तो 125 (ई) दोहरे कराधान से बचने और मार्च के 21 दिन में अस्तित्व में आया है कि आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपींस गणराज्य के बीच कन्वेंशन., जबकि 1994, दोनों द्वारा अधिसूचना के बाद अस्तित्व में कहा कन्वेंशन लाने के लिए अपने कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के एक दूसरे के लिए अमेरिका करार;

और आय कर अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने जबकि. 1961 (1961 का 43) उक्त कन्वेंशन के सभी प्रावधानों संख्या जीएसआर 173 (ई) 2 अप्रैल दिनांकित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (फॉरेन टैक्स डिवीजन) में भारत सरकार की अधिसूचना को कब्जे में लिया है कि निर्देश दिया था 1996, भारत संघ में करने के लिए प्रभाव दिया जाएगा;

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन अनुच्छेद 15 के पैरा 1 के खंड (ख) में किया जाएगा कि निर्देशन कहा कन्वेंशन 2 अप्रैल 1996 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 173 (ई) के साथ संलग्न की.

1 सम्मेलन में पैरा 1 में, खंड (ख) निम्नलिखित खंड अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में कहा, अधिसूचना को कब्जे में: -

"प्राप्तकर्ता एक अवधि या भारत के गणतंत्र या फिलीपींस गणराज्य के मामले में 'कैलेंडर वर्ष' के मामले में प्रासंगिक 'पिछले साल में कुल 183 दिनों में से अधिक अवधि के लिए अन्य राज्य में मौजूद है".

प्र.20. पूर्वगामी संशोधन दोनों देशों के सक्षम अधिकारियों द्वारा करने के लिए सहमत हो गया है और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आ जाएगा.

[एफ सं 501/7/74-FTD]