आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

229-

अधिसूचना तिथि

16/03/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2001

अधिसूचना: 229 जारी करने की तारीख: 16/3/2001

                        

अधिसूचना: 229
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/3/2001
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (चतुर्थ) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा (कर मुक्त निर्दिष्ट करता है प्रतिशत 8.20 का ब्याज ले जाने रूपए पचास करोड़ रुपए के 2010-III श्रृंखला) गैर परिवर्तनीय, असुरक्षित और प्रतिदेय बांड. पचास करोड़ रुपए ही कहा मद के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी 00000001-00005000 विशिष्ट संख्या असर रुपए की राशि के लिए दस वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक देय प्रतिवर्ष:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 59/2001/F. सं 178/70/2000-ITA-I]