आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

228

अधिसूचना तिथि

21/08/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/08/2007

अधिसूचना: 228 जारी करने की तिथि: 21/8/2007

अधिसूचना सं. 228/2007, 21-8-2007 दिनांक

यह इस संगठन संचार, अनुसंधान और शिक्षा के लिए मुद्रा फाउंडेशन, अहमदाबाद खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा (तीन) को मंजूरी दे दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के (अधिनियम) ने कहा, नियमों 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित श्रेणी में 2004/01/04 से प्रभावी (नियम) ने कहा कि आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन खातों की पुस्तकों को बनाए रखने और मिल जाएगा करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी पुस्तकों उप - धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत ; आयकर या का आयकर (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

(3) केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

(क) से (ग) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट खातों की पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) दान के अपने बयान प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त विफल रहता है और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या

(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या

(ई) ठीक खंड (ग) उप - धारा (1) के उक्त अधिनियम की धारा 35 की, ने कहा कि नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ने के लिए अनुरूप और प्रावधानों का पालन करने के लिए रहता है.

(F.No.203/17/2005/ITA-II)