220 : अधिसूचना: 220 जारी करने की तारीख: 19/6/2000
अधिसूचना सं.
220
अधिसूचना तिथि
19/06/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/06/2000
अधिसूचना: 220
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (चतुर्थ), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/6/2000
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उप - खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार कंसोर्टियम, नई दिल्ली को सूचित करता है , मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड 1998-99 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2000-2001 के प्रयोजन के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
[अधिसूचना संख्या 11404 / एफ सं 197/38/2000-ITA-I]

