आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

212(अ)

अधिसूचना तिथि

17/03/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/03/1997

अधिसूचना: का. आ. 212(अ) जारी करने की तारीख: 17/3/1997

                        

अधिसूचना: SO212 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/3/1997
आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए 22 नवम्बर 1994, दिनांक अधिसूचना संख्या इतनी 839 (ई), द्वारा, (1961 का 43), केन्द्र सरकार योजना की निर्दिष्ट गए जबकि अर्पण ट्रस्ट, 2, पूनम, 160, आरबी मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई 400 077, घाटकोपर में अर्पण नेत्र बैंक (ई), मुंबई से चलाने के लिए तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में निर्धारण वर्ष 1995-96 से शुरू होने;
जबकि, उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और, जबकि राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा अर्पण ट्रस्ट, 2 की परियोजना या स्कीम, निर्दिष्ट करता है पूनम, 160, केवल एक योग्य परियोजना के रूप में रूपए चार लाख छप्पन हजारों की अनुमानित लागत से आरबी मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई 400 077, घाटकोपर में अर्पण नेत्र बैंक (ई), मुंबई से चलाने के लिए, या आकलन वर्ष 1998-99 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए योजना.
[सं 10,298 / एफ सं NC-15/97