आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

211

परिपत्र की तिथि

26/02/1977

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/02/1977

परिपत्र सं. 211, 26-02-1977 दिनांकित

धारा 10 (5) एल पारित पैसे और अवकाश यात्रा रियायत

५३. खंड के तहत छूट के प्रयोजन के लिए "गृह जिले" का निर्धारण करने के लिए मानदंड (5)

1 धारा 10 (5) में प्रावधान है कि एक व्यक्ति भारत, यात्रा रियायत या खुद के लिए नियोक्ता से एक व्यक्ति द्वारा या कारण को प्राप्त सहायता, छुट्टी पर या सेवानिवृत्ति पर उसकी कार्यवाही के संबंध में उसके पति और बच्चों के एक नागरिक होने के मामले में या अपने 'गृह जिले "करने के लिए सेवा की समाप्ति पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, आयकर से छूट प्राप्त है कहा अनुभाग में नीचे.

प्र.20. शब्द "गृह जिले" आयकर अधिनियम में या तो परिभाषित, या आयकर नियम नहीं किया गया है.  एक सवाल है, इसलिए धारा 10 के उद्देश्य के लिए "गृह जिले" कैसे तय करने के लिए के रूप में माना गया है (5).निम्नलिखित मानदंड धारा 10 (5) के उद्देश्य के लिए "गृह जिले" निर्धारित करने के लिए निर्धारित कर रहे हैं:

. मैं निर्धारिती द्वारा घोषित जगह विभिन्न घरेलू या सामाजिक दायित्वों का निर्वहन और यदि हां, तो सेवा में अपने प्रवेश के बाद, वह अक्सर उस जगह का दौरा किया गया था के लिए अंतराल पर अपने भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता है जो एक है; या

. द्वितीय निर्धारिती जगह में आवासीय संपत्ति के मालिक या संयुक्त परिवार वहाँ इस तरह के एक संपत्ति होने का एक सदस्य है; या

. III उसके निकट संबंधों उस जगह में निवास कर रहे हैं; या

चतुर्थ. पूर्व सेवा में अपने प्रवेश के लिए, वह कुछ साल के लिए वहाँ रह रहा था.

(3) उपरोक्त शर्तों के किसी भी संतुष्ट हो जाता है तो एक निर्धारिती "गृह जिले" के संबंध में अपने विकल्प का प्रयोग किया गया है एक बार, निर्धारिती, अपने 'गृह जिले "के रूप में एक विशेष जगह का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है, वह आमतौर पर बदलने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी एक ही.

परिपत्र: नहीं 211 [एफ सं 184/29/76-IT (एआई)], 26-2-1977 दिनांकित.