आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

21

अधिसूचना तिथि

22/01/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/01/2003

अधिसूचना: 21 जारी करने की तिथि: 22/1/2003

                        

अधिसूचना नहीं       :       21
धारा (ओं) भेजा      :                              एस.35AC
जारी करने की तारीख          :       22/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 21, डीटी. 22 जनवरी 2003
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 901 (ए) (1) के खंड के लिए स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 20 सितम्बर 2001, दिनांक आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार बेघर, कुओं, प्रयोगशाला और कासरगोड जिला केरल और अन्य पर कल्याण की गतिविधियों के लिए अन्य संस्थाओं को सहायता के लिए आश्रय के निर्माण के लिए सीरियल नंबर 5, पर निर्दिष्ट किया था माँ Krishnabai ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रामनगर, Anandashram पीओ, Kanhangad-671531, आकलन वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में केरल ने देश के कुछ हिस्सों;
और कहा कि परियोजना या स्कीम तीन से आगे बढ़ाने की संभावना है, जबकि साल की,
जबकि, राष्ट्रीय समिति, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की आगे रुपये से अनुमोदित लागत में संशोधन. रुपये के लिए 55,000 लाख. 130.00 लाख;
अब, इसलिए केन्द्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), -
(क) एतद्द्वारा कासरगोड जिला केरल और माँ Krishnabai ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रामनगर, Anandashram पीओ Kanhangad से देश के अन्य भागों में कल्याण गतिविधियों के लिए अन्य संस्थाओं को बेघर, कुओं, प्रयोगशाला और सहायता के लिए योजना या आश्रय के निर्माण की परियोजना को निर्दिष्ट -671531, केरल; और
(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या इतनी 901 (ई), अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव के लिए 20 सितम्बर 2001, दिनांकित संशोधन:
कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 5 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. रुपये के लिए 50.00 लाख. 130.00 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[एफ सं NC-142/2002]