आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

209

अधिसूचना तिथि

01/09/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/09/2003

अधिसूचना: 209 जारी करने की तिथि: 1/9/2003

                        

अधिसूचना नहीं       :      209
धारा (ओं) भेजा     :                             एस.295
जारी करने की तारीख         :      2003/01/09
2003 की अधिसूचना संख्या 209, डीटी. 1 सितम्बर 2003.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अभ्यास में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1. (मैं) इन नियमों का आयकर (सत्रह संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(Ii) वे तो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट द्वितीय में, फार्म नं 3 ए के लिए रखे जाएँगे.
[F.No. 142/3/2003-TPL]