206 : अधिसूचना: 206 जारी करने की तिथि: 27/8/2003
अधिसूचना सं.
206
अधिसूचना तिथि
27/08/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/08/2003
अधिसूचना नहीं : 206
धारा (ओं) भेजा : एस.१२०
जारी करने की तारीख : 27/8/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 206, डीटी. 27 अगस्त 2003
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके द्वारा आयकर के मुख्य आयुक्तों द्वारा निर्दिष्ट निर्देशन स्तंभ में (2) अनुसूची द्वितीय के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और 1 जुलाई 2003 को या उसके बाद शुरुआत की अवधि के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत सभी कार्य, पर स्थायी खाता संख्या के लिए आवेदन पत्र दिया है जो व्यक्तियों के संबंध में या 1 जुलाई 2003, या जो ऐसी तारीख के बाद इस तरह के आवेदन पत्र बनाने के लिए और जो उस अनुसूची के कॉलम (4) में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों द्वारा अन्यथा निर्धारणीय हैं, और, सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित आगे संशोधन करती है के बाद भारत, वित्त मंत्रालय भारत नंबर के राजपत्र में प्रकाशित (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) है, तो 733 (ई) अर्थात् 31 जुलाई 2001 दिनांक:
(क) पहले परंतुक में, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े के लिए "कॉलम के तहत (4) अनुसूची एच के" शब्दों कोष्ठक और आंकड़े, "स्तंभ के नीचे (4) अनुसूची द्वितीय के और भी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और आयकर अधिनियम के तहत उन व्यक्तियों के संबंध में सभी कार्यों, 1961 (1961 का 43) "प्रतिस्थापित किया जाएगा प्रदर्शन;
(बी) के दूसरे परंतुक में, शब्द "उन में निहित अनुसूची अधिकारिता वाले", शब्द, कोष्ठक और आंकड़े के लिए "अनुसूची क्षेत्राधिकार उन में निहित है और यह भी सभी शक्तियों का प्रयोग और उन व्यक्तियों के संबंध में सभी कार्य करेगा होने आयकर अधिनियम के तहत, 1961 (1961 का 43) "प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ग) तीसरे परंतुक में, शब्द "अनुसूची उन में निहित अधिकारिता वाले" के लिए, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "उन में निहित और अनुसूची अधिकारिता वाले भी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन के संबंध में सभी कार्य आयकर अधिनियम, 1961 के तहत व्यक्ति (1961 का 43) "प्रतिस्थापित किया जाएगा;
चौथे प्रावधान (घ) के शब्दों के लिए "अनुसूची उन में निहित अधिकारिता वाले", शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "उन में निहित और अनुसूची अधिकारिता वाले भी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन के संबंध में सभी कार्य आयकर अधिनियम के तहत व्यक्तियों, 1961 (1961 का 43) "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[F.No. 187/11/2003-ITA-I]

