आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

203(अ)

अधिसूचना तिथि

23/02/1988

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/02/1988

अधिसूचना: का. आ. 203(अ) जारी करने की तारीख: 23/2/1988

                        

अधिसूचना: SO203 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/2/1988
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "10 वर्ष निर्दिष्ट करता है - 9% ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी (कर मुक्त) सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी बांड (15 श्रृंखला), 1997 ",,:
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[एफ सं 328/22/88-WT