आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

2035

अधिसूचना तिथि

19/05/1979

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/05/1979

अधिसूचना: का. आ. 2035 जारी करने की तिथि: 19/5/1979

                        

अधिसूचना: SO2035
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/5/1979
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, द्वारा विहित प्राधिकारी को मंजूरी दे दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1976/01/11 दिनांकित इस विभाग. की अधिसूचना संख्या 1547 की निरंतरता में खंड (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में के उद्देश्यों के लिए: -
भारतीय कॉपर सूचना केन्द्र, कलकत्ता, (कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(द्वितीय) ने कहा कि केंद्र सरकार 30 अप्रैल को हर साल से, इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
संस्थान
भारतीय कॉपर सूचना केन्द्र, कलकत्ता.
इस अधिसूचना 1979/01/04 से 31-3-1982 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 2825 / एफ सं 203/46/79-ITA-II