आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2

अधिसूचना तिथि

25/01/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/01/2006

अधिसूचना: 2 जारी करने की तिथि: 25/1/2006

अधिसूचना सं. 2/2006, 25-1-2006 दिनांक

आयकर अधिनियम की धारा 43 के खंड के परन्तुक के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (5) का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43) उपनियम (4 के साथ पठित ) आयकर नियम, 1962 के नियम 6DDB की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अर्थात् सरकारी राजपत्र notification.in इस के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के रूप में निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करता है : -

इंडिया लिमिटेड, मुंबई (1) के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
(2) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई

प्र.20. केन्द्र सरकार मान्यता दी जाती है अधीन जो करने के लिए आयकर अधिनियम के नियम 6DDA, 1962, में निर्धारित शर्तों के किसी भी उल्लंघन कर रहा है, तो शेयर बाजार को दी गई मान्यता वापस ले सकते हैं.

(3) इस अधिसूचना की मंजूरी को वापस ले लिया है या समाप्त हो रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी जब तक प्रभाव में रहता है, या उप नियम में प्रदान के रूप में इस अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है (5) आयकर अधिनियम के नियम 6DDB की 1962.

[F.No. 142/38/2005-TPL]


अधिसूचना के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन एसओ 89 (ई)
, 2006 25 जनवरी दिनांक

कहा अधिसूचना बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई और इंडिया लिमिटेड, मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करता है (5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के प्रावधान के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के रूप में. 25 जनवरी से प्रभावी इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए डेरिवेटिव में ट्रेडिंग के संबंध में पात्र लेन - देन, 2006 सट्टा लेन - देन होने के लिए नहीं माना जाएगा.अभिव्यक्ति 'पात्र लेन - देन' (5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के प्रावधान के बाद प्रदर्शित होने के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है.