1972 : अधिसूचना: का. आ. 1973 जारी करने की तारीख: 18/2/1988
अधिसूचना सं.
1972
अधिसूचना तिथि
18/02/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/02/1988
अधिसूचना: SO1973
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/2/1988
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या की निरंतरता में ............ (एफ सं 203 / ......./ ......आईटीए. द्वितीय), दिनांक ....., 10-2-86, यह एतद्द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है खंड (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) की, "श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के एसोसिएशन पढ़ा निम्न स्थितियों को "विषय: -
(मैं) विट्ठल माल्या साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे
(द्वितीय) ने कहा कि एसोसिएशन 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
विट्ठल माल्या साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन.
इस अधिसूचना 8-10-87 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7775 / एफ 203/161/87-ITA सं. द्वितीय]

