आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

195

परिपत्र की तिथि

25/03/1976

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/03/1976

परिपत्र सं. 195, 25-03-1976 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1976-1977

1694. विधेयक, 1976 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1976-77 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं इस मंत्रालय के सर्कुलर नं 161 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/12/75-ITJ], 22-3-1975 दिनांकित और 176 [एफ सं 275/12/75-ITJ], वर्ष 1975-76 के दौरान भुगतान वेतन से आयकर की कटौती के विषय पर 16-8-1975 दिनांकित. वित्त विधेयक 15 मार्च 1976 को संसद में पेश किया, अन्य बातों के साथ, आयकर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान काटी जाती है, जिस पर दरें निर्धारित करता है.इन दरों का भुगतान या 1 अप्रैल 1976 को या उसके बाद देय वेतन से टैक्स की कटौती के लिए लागू होगी. उप पैरा का एक उद्धरण यह "वेतन" पर आय कर की वसूली से संबंधित है insofar के रूप में वित्त विधेयक, 1976 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, [अनुलग्नक] संलग्न है.यह वित्त विधेयक, 1976 के गुजरने के लंबित, "वेतन" से कर की कटौती उक्त अनुसूची में दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान किया जा सकता है कि अनुरोध किया है. गणना के तीन विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक द्वितीय में दिए गए हैं.

प्र.20. वे कर वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर "वेतन" से आय से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (1) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती योग्य हो जाएगा.8,000.

(2) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए निशुल्क आवासीय और मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा, और यह कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए खाते में रखा जाएगा वित्तीय वर्ष 1976-1977 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय.

(3) एक कर्मचारी की कुल आय की गणना के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते में उसका खाता बही खाते में जमा राशि उसके कुल में शामिल नहीं किया जाएगा पहले से ही इस मंत्रालय के परिपत्र सं बारे में विस्तार में यह तो श्रेय दिया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय लेकिन उसे चुकाया है के रूप में राशि का इतना चुकाया है जो पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा 182 [एफ सं 275/12/75-ITJ], 28-10-1975 दिनांकित.चुकाया राशि भी ब्याज का एक तत्व शामिल होंगे. प्रिंसिपल राशि की अदायगी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वेतन के रूप में माना जाता है और तदनुसार कर मूल्यांकन किया जाएगा, वहीं ब्याज तत्व अनुभाग 80L के तहत छूट के लिए पात्र होंगे.

(4) अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाताओं) अधिनियम, 1974 के तहत एक करदाता द्वारा की गई जमा राशि उसकी कर योग्य आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है.तदनुसार, इस तरह जमा स्रोत पर आयकर छूट के राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज कर दिया जाना है.

(5) धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में एक मानक कटौती प्रदान करने के बाद गणना की जानी है.मानक कटौती रुपये तक वेतन का 20 फीसदी के बराबर राशि में रखा जा रहा है. 10,000 और अधिकतम रू के अधीन तत्संबंधी अधिक वेतन का 10 फीसदी. 3,500. इस प्रयोजन के लिए, शब्द "वेतन" के एवज में या वेतन के अतिरिक्त फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन किसी भी (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है, जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त भुगतान, (10A शामिल नहीं होगी ), (10 बी), (11), (12) और धारा 10 के (13A).इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट प्राप्त है जो मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.यह ऊपर आधार पर मानक कटौती पर ध्यान दिए बिना रोजगार के लिए प्रासंगिक किसी भी व्यय वास्तव में कर्मचारी या नहीं द्वारा खर्च किया जाता है कि क्या की अनुमति दी जाए उल्लेखनीय है कि हो सकता है. इस कटौती, हालांकि, वित्त वर्ष 1976-77 के दौरान किसी भी समय रोजगार में नहीं किया गया है, जो सेवानिवृत्त पेंशनरों के मामले में स्वीकार्य नहीं होगा. वित्तीय वर्ष 1976-1977 के पाठ्यक्रम में सेवा से रिटायर वाले व्यक्तियों के मामले में, मानक कटौती केवल खाते में कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन लेने के बिना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार से व्युत्पन्न वेतन के संदर्भ में की गणना की जाएगी. इसके अलावा, मानक कटौती रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा. 1,000 ही मामलों में (एक) जहां कर्मचारी एक वाहन भत्ता, या (ख) जहां वह पूरी तरह या विशेष रूप में की तुलना में अन्यथा उपयोग के लिए उसके नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल (साथ प्रदान की जाती है की प्राप्ति में है अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन) या जहां वह अनुमति दी है स्वामित्व या नियोक्ता द्वारा काम पर रखा मोटर कारों की एक पूल से बाहर किसी भी एक या अधिक मोटर कारों के उपयोग (अन्यथा की तुलना में पूरी तरह या विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में).इस संबंध में यह रोजगार के कर्तव्यों वापस अपने निवास पर प्रदर्शन किया जा रहे हैं या ऐसी जगह से जहां जगह को उसके घर से जाने की उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों द्वारा एक मोटर कार के उपयोग में नहीं माना जा जाएगा कि नोट किया जाए अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मोटर कार के उपयोग के रूप में.

कर योग्य आय की गणना करते समय (6) धारा 80 सी के तहत, संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 4000, अगले रुपए का 50 फीसदी. 6000 और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर से भुगतान, भविष्य निधि में योगदान, धारा 19 यूनिट ट्रस्ट (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान की योग्यता राशि की शेष राशि का 40 प्रतिशत भारत अधिनियम, 1963 और डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाता या 15 साल के खाते में जमा की.यह (2) धारा 80 सी की उपधारा के खंड (घ) में निर्धारित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के योगदान के संबंध में वित्तीय सीमा कर राहत के लिए योग्यता के रूप में रुपये से उठाया जाने का प्रस्ताव है कि उल्लेख किया जा सकता है. रुपये के लिए 8,000. वित्त विधेयक, 1976 के माध्यम से 10,000.एक साथ लिया इन वस्तुओं की योग्यता राशि, या रुपये [निर्धारिती के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में कटौती (5) उपरोक्त मद में निर्दिष्ट के बाद] का अनुमान "वेतन" के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा. 20,000, इनमें से जो भी कम है.

(7) की धारा 80FF उसके आश्रित बच्चे, भाई या बहन की उच्च शिक्षा पर एक व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय के संबंध में कटौती करने का प्रावधान है.कटौती केवल जिसका "सकल कुल आय" रुपये से अधिक नहीं है भारतीय नागरिकों के मामले में स्वीकार्य है. 12,000. करदाता के बारे में कहा निर्भर वास्तुकला, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या व्यवसाय प्रबंधन, रुपये की कटौती (सर्जरी और प्रसूति सहित) चिकित्सा में एक डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन कर रहा है कहां. 1000 और आश्रित इन विषयों में डिप्लोमा कोर्स के लिए या किसी भी अन्य की डिग्री या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, रुपये की कटौती के लिए अध्ययन कर रहा है, जहां. प्रत्येक आश्रित के लिए 500 की अनुमति दी जानी है. करदाता प्रस्तावित प्रावधान के तहत अधिक से अधिक दो आश्रितों कटौती की शिक्षा पर व्यय वहन किया जहां मामलों में उनके द्वारा चुना जा सकता है के रूप में इस तरह के दो आश्रितों के संदर्भ में उपरोक्त दरों पर अनुमति दी जाएगी. यह इस दर पर कटौती कुछ राशि ऐसी शिक्षा पर निर्धारिती द्वारा खर्च किया जाता है प्रदान की परवाह किए बगैर निर्धारिती द्वारा खर्च किए गए वास्तविक राशि की अनुमति दी जाए उल्लेखनीय है कि हो सकता है. इस कटौती का लाभ निर्धारिती की है कि वह अपने बच्चे (ren का पूरा समय शिक्षा पर टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष के दौरान व्यय वहन किया कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत पर स्रोत पर कर की कटौती के स्तर पर रखा जा सकता है ), भाई या बहन पूरी तरह या उस पर मुख्य रूप से निर्भर है और यह भी कि वे अध्ययन कर रहे हैं जिसके लिए पाठ्यक्रम की प्रकृति की घोषणा.

(8) धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (जो भी नाम से कहा जाता है) वास्तव में किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई आय से छूट प्राप्त है सीमा तक टैक्स (रुपए से अधिक न हो. 400 बजे) इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है.नियम 2A धारा 10 (13A) के उद्देश्य के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है जो राशि के संबंध में सीमा निर्धारित करता है.यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा के अधीन निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है.इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कर योग्य आय से मकान किराया भत्ता को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

(9) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए.खंड 80 जी के तहत स्वीकार्य ऐसे दान पर कर राहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान बना रहे हैं मामलों में जहां इस तरह के योगदान की 50 फीसदी कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में कटौती की जा सकती है. केयर साल के लिए इस तरह के योगदान की कुल रुपए से कम नहीं है कि देखने के लिए रखा जाना चाहिए. 250 संवितरण अधिकारी अनुभाग 206 के तहत रिटर्न की टिप्पणी कॉलम में कुल योगदान दिखाना चाहिए.

(10) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिकलन कुल आय दस को, कम से कम पांच रुपये है जो अंश की अनदेखी और पांच रुपये या अधिक के बराबर है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए रुपए.कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा विफल रहता है या घटाने के बाद अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह दंडनीय होगा कि प्रदान की जाती है जिसमें (11) ध्यान भी, धारा 276B के लिए आमंत्रित किया जाता है: -

(एक) एक मामले में जहां वह घटा में नाकाम रही है या भुगतान छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है जो कर की राशि;

(ख) किसी भी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ.

(3)यह कानून में पारित होने से पहले किसी भी परिवर्तन वित्त विधेयक, 1976 में बना रहे हैं, तो एक ही कारण पाठ्यक्रम में आप को नहीं भेजी जाएगी.

परिपत्र: नहीं 195 [एफ सं 275/47/76-ITJ], 25-3-1976 दिनांकित.

अनुलग्नक मैं - विधेयक, 1976 वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग III से निकालने

पैरा एक

उप अनुच्छेद मैं

हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा -

आयकर की दरें

(1) डेरिवेटिव
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 8]000
कोई नहीं;
(2)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 8,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15]000
15 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 8000;
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000
रुपये. 1,050 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 18 फीसदी.15,000;
(4) संचार सेवाएं
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
रुपये. 1,950 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 25 फीसदी.20,000;
(5)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000
रुपये. 3,200 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
(6)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
रुपये. 4,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.30,000;
(7)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये
रुपये. 12,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.50,000;
(8)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
रुपये. 22,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 55 फीसदी.70,000;
(9)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000
रुपये. 39,200 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी.1,00,000;


आयकर पर सरचार्ज

इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि ऐसी आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.

अनुलग्नक द्वितीय - आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण

उदाहरण मैं

 
 
1
(रुपये भी शामिल है. 180) कुल वेतन आय अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा
9,680
प्र.20.
सामान्य भविष्य निधि में योगदान
720
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
50
 
 
1,220
(4)
कुल वेतन आय
9,680
प्र.5.
घटा: अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा राशि
१८०
 
 
9500
प्र.6.
घटा: वेतन के 20 प्रतिशत की मानक कटौती व्यय के संबंध में रोजगार के लिए प्रासंगिक
1,900
 
 
7]600
प्र.7.       
घटा: सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर योग्यता योगदान के पूरे
1,220
 
 
6380
8
कर योग्य आय
6380
9
रुपये पर देय आयकर. 6380
शून्य

उदाहरण द्वितीय

1
(रुपये भी शामिल है. 240) कुल वेतन आय अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा
18,565
प्र.20.
सामान्य भविष्य निधि में योगदान
1]20
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
1]600
 
 
2,800
(4)
कुल वेतन आय
18,565
प्र.5.
घटा: अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा राशि
240 रु
 
 
18,325
प्र.6.
घटा: मानक कटौती व्यय के संबंध में रुपये में रोजगार के लिए प्रासंगिक. 2,000 से अधिक वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी.10]000
2,832.50
 
 
15,492.50
प्र.7.       
घटा: रुपये के पूरे. सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर 2,800 योग्यता योगदान
2,800.00
8
कर योग्य आय
12,692.50
 
को गोल
12.690.00
9
रुपये पर आयकर. 12690 (यानी, रुपये के 15 फीसदी की दर से.4690)
703.50
10
10 फीसदी की दर से संघ अधिभार
70.35
प्र।11.
कुल कर देय
773.85
 
को गोल
774.00

उदाहरण III

1
  (रुपये भी शामिल है. 451) कुल वेतन आय अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा
 
29,039
प्र.20.
सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
 
3]500
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
 
 
 
[कर्मचारी रुपये के एक वाहन भत्ते की प्राप्ति में है. अपने नियोक्ता से प्रति माह 200]
 
6275
 
 
 
9775
(4)
कुल वेतन आय
 
29,039
प्र.5.
घटा: अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के तहत जमा की गई राशि
 
451
 
 
 
28,588
प्र.6.
घटा: मानक कटौती व्यय के संबंध में रुपए तक ही सीमित रोजगार के लिए प्रासंगिक.1]000
 
1]000
 
 
 
27,588
प्र.7.       
सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर योगदान के कारण कटौती. भुगतान की गयी रु. सभी में 9775 लेकिन रुपये के 30 फीसदी तक सीमित है. 27,588 यानी रुपये.8,276.40
 
 
 
- पहली रुपए पर. 4000 (पूर्ण)
4,000.00
 
 
- अगले रुपए पर. 50 फीसदी की दर से 4,276.40
2,138.20
6,138.20
8
कर योग्य आय
 
21,449.80
 
को गोल
 
21,450.00
9
रुपये पर आयकर. 21450 (रुपए 1,950 से अधिक रुपये का 25 फीसदी.1450)
 
2,312.50
10
10 फीसदी की दर से संघ अधिभार
 
231.25
प्र।11.
कुल कर देय
 
2,543.75
 
को गोल
 
2,544.00