आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1946

अधिसूचना तिथि

10/04/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/04/1985

अधिसूचना: का. आ. 1946 जारी करने की तारीख: 10/4/1985

                        

अधिसूचना: SO1946
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1985/10/04
1 मई 1974 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 605 (एफ नहीं 203/27/74-ITA. द्वितीय) का अतिक्रमण करते हुए, यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, मामले की एक पुनर्विचार पर, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा है निम्न शर्तों के अधीन 31 दिसंबर 1985, अप करने के लिए "संस्था" की श्रेणी में, भारतीय विद्या भवन, बंबई अनुमोदन की अवधि rectricted:
(I) भारतीय विद्या भवन, बंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
"भारतीय विद्या भवन बॉम्बे"
[सं 6191 (एफ नहीं 203/31/85-IIA.II)