19 : अधिसूचना: 19 जारी करने की तिथि: 12/01/2004
अधिसूचना सं.
19
अधिसूचना तिथि
12/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/01/2004
अधिसूचना नहीं : 19
धारा (ओं) भेजा : उप - धारा (1) धारा 35 के
जारी करने की तारीख : 2004/12/01
2004 की अधिसूचना संख्या 19, डीटी. 12 जनवरी 2004
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी के तहत 1962 निम्नलिखित शर्तों के "एसोसिएशन" विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा - 110016 हर वित्तीय वर्ष ओह या के लिए प्रत्येक की 31 मई से पहले वर्ष;
iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक 6s विभाग को केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा 'की एक प्रति और भी अंकेक्षित आय की प्रतिलिपि और जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
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2003/03/31 के लिए एम / एस अमला कैंसर रिसर्च सेंटर, अमला नगर पीओ त्रिशुर 680 553 केरल 1.4.2000
2003/03/31 के लिए एम / एस अमला कैंसर रिसर्च सेंटर, अमला नगर पीओ त्रिशुर 680 553 केरल 1.4.2000
नोट: अधिसूचित एसोसिएशन juris'diction होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है.अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.No.203/121/2003-ITA.II

