18(अ) : अधिसूचना: का. आ. 18(अ) जारी करने की तिथि: 12/1/1977
अधिसूचना सं.
18(अ)
अधिसूचना तिथि
12/01/1977
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/01/1977
अधिसूचना: SO18 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 44AA, 44AA (3)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1977/12/01
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव है, जो आगे आयकर नियम में संशोधन करने के लिए कुछ खास नियमों का निम्न मसौदा, 1962, (3) खंड 44AA की, की, धारा 295 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा जिससे प्रभावित होने की संभावना सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और नोटिस एतद्द्वारा कहा मसौदा मार्च, 1977 के 1 दिन या उसके बाद ध्यान में रखा जाएगा कि दिए गए है.
प्र.20. उक्त तारीख से पहले कहा मसौदे के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है जो किसी भी आपत्ति या सुझाव केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा.
मसौदा नियम
1 (1) इन नियमों का 1977, आयकर (संशोधन) नियम बुलाया जा सकता है.
प्र.20. आयकर नियम, 1962 के भाग द्वितीय में, नियम 6E के बाद और उप भाग डी, उप हिस्सा डाला जाएगा निम्नलिखित, अर्थात् से पहले: -
"सीसी. खाते की किताबें.
6F. खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों को कुछ व्यवसायों पर ले जाने के व्यक्तियों द्वारा (3) खंड 44AA के तहत रखा और बनाए रखा. - (1) कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तु पेशे या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट के पेशे या अधिकृत प्रतिनिधि या फिल्म कलाकार पर ले जाने के हर व्यक्ति के खाते की किताबें और उपनियम में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज रखने और रखेगा (2).
उपनियम में निर्दिष्ट (2) खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -
(मैं) एक दैनिक रोकड़ बही;
(Ii) एक पत्रिका, लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के अनुसार रखा जाता है;
(Iii) एक लेज़र;
(Iv) व्यक्ति द्वारा जारी मशीन गिने बिल और रसीद की प्रतियां नकल;
(V) इस तरह के बिल और रसीद जारी नहीं कर रहे हैं और व्यय पच्चीस रुपए, भुगतान वाउचर तैयार है और व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित से अधिक नहीं है जहां व्यक्ति या द्वारा किए गए व्यय के संबंध में मूल बिल और रसीदें.
स्पष्टीकरण. - इस नियम में -
(क) "अधिकृत प्रतिनिधि" किसी भी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण का गठन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियुक्त करने से पहले, किसी भी शुल्क या पारिश्रमिक के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक व्यक्ति का मतलब है, लेकिन एक कर्मचारी को शामिल नहीं करता ताकि प्रतिनिधित्व व्यक्ति या कानूनी पेशे या लेखा के पेशे पर ले जाने के एक व्यक्ति पर ले जाने के एक व्यक्ति की;
(ख) 'दैनिक नकदी पुस्तक "एक सभी नकद प्राप्ति और भुगतान का रिकॉर्ड रखा और दिन से दिन में बनाए रखा, और प्रत्येक दिन के अंत में हाथ में नकदी संतुलन देने का मतलब है;
(ग) "फिल्म कलाकार" के रूप में, उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित, चाहे एक चलचित्र फिल्म के निर्माण में अपने पेशेवर क्षमता में लगे हुए किसी भी व्यक्ति का अर्थ है -
(मैं) एक अभिनेता;
(Ii) एक कैमरामैन;
एक सहायक निदेशक सहित (iii) एक निर्देशक,;
एक सहायक संगीत निर्देशक सहित (चतुर्थ) एक संगीत निर्देशक,;
एक सहायक कला निर्देशक सहित (v) एक कला निर्देशक,;
एक सहायक नृत्य निर्देशक सहित (vi) एक नृत्य निर्देशक,;
(सात) एक संपादक;
(आठ) एक गायक;
(नौ) एक गीतकार;
(एक्स) एक कहानी लेखक;
(ग्यारहवीं) एक स्क्रीन खेलने के लेखक;
(बारहवीं) एक संवाद लेखक; और
(तेरहवीं) एक ड्रेस डिजाइनर.
(3) चिकित्सा व्यवसाय पर ले जाने के एक व्यक्ति, उपनियम में निर्दिष्ट खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों के अलावा (2), अर्थात्, निम्नलिखित रखने और रखेगा: -
(मैं) फार्म नं -3 सी में एक दैनिक मामला दर्ज;
(Ii) एक सूची, दवाओं, दवाओं और अपने पेशे के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल अन्य उपभोज्य सामान के स्टॉक की पहली और पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में.
उपनियम में निर्दिष्ट (4) खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों (2) और उप नियम (3) या, पेशे से किया जाता है, जहां वह पेशे पर ले जा रहा है जहां जगह पर व्यक्ति द्वारा रखा और रखा जाएगा अपने पेशे का मुख्य स्थान पर एक से अधिक स्थानों में पर:
व्यक्ति रहता है और पेशे पर किया जाता है जहां हर जगह के संबंध में खाते की अलग किताबें रखता है, जहां, खाते और अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों पेशे पर किया जाता है, जिस पर संबंधित स्थानों पर रखा और बनाए रखा जा सकता है. "प्रदान किए.
(3) आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट द्वितीय में, प्रपत्र सं 3 बी के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -
"फार्म नंबर -3 सी [नियम 6F (3)] रोज़ मामला दर्ज का पर्चा
(दवा के किसी भी प्रणाली, यानी, चिकित्सकों, शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, vaids, hakims, आदि के चिकित्सकों द्वारा बनाए रखा जा सकता है)
पेशेवर शुल्क या सेवाओं के लिए शुल्क की ------ तिथि क्र.सं. रोगी का नाम प्रकृति, यानी, सामान्य परामर्श, सेवाओं - यात्रा, आदि नकदी की जांच रुपये तक सर्जरी, इंजेक्शन, के द्वारा. रुपये. ------ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ------
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[सं 1620 / एफ सं 133 (102) / 76 टीपीएल

