आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

188

परिपत्र की तिथि

06/01/1976

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/01/1976

परिपत्र सं. 188, 06-01-1976 दिनांकित

चौथी अनुसूची - भाग एक एल मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

1331. नियम 6 के तहत जारी किए गए ब्याज की दर फिक्सिंग सूचनाएं केवल भावी प्रभाव हो चाहे

1(ख) किसी कर्मचारी की जमा रकम एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले यह कर्मचारी के एक तिहाई से अधिक नहीं है हद तक आयकर से छूट है पर श्रेय चौथी अनुसूची ब्याज के भाग ए के नियम 6 के तहत प्रासंगिक वर्ष या के लिए वेतन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा तय की अधिक है कि एक दर पर अनुमति नहीं है.अधिसूचना संख्या के तहत ऐसा 225 (ई), दिनांक 30-3-1974 इस निमित्त विनिर्दिष्ट ब्याज की दर 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी 6.5 प्रतिशत करने के लिए 6 फीसदी से बढ़ा दिया गया था [अनुलग्नक मैं यहाँ के रूप में मुद्रित].अधिसूचना संख्या के तहत ऐसा 153 (ई), दिनांक 25-3-1975 [अनुलग्नक द्वितीय के रूप में यहाँ मुद्रित] ब्याज की दर आगे तत्काल प्रभाव से 7.5 प्रतिशत करने के लिए 6.5 फीसदी से बढ़ा दिया गया था.

प्र.20. बोर्ड चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत जारी किए गए ब्याज की दर तय करने के लिए एक अधिसूचना केवल भावी प्रभाव होगा कि सलाह दी जाती है. इस मामले के इस दृश्य में, बढ़ी दरों पर श्रेय ब्याज के संबंध में कर से छूट का लाभ केवल प्रासंगिक अधिसूचना अस्तित्व में आया जिस तारीख को या उसके बाद कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में जमा राशियों के संबंध में उपलब्ध होगा .

परिपत्र: नहीं, 188 [एफ सं 142 / (7) / 74 टीपीएल], 1976/06/01 दिनांकित.

अनुलग्नक मैं - अधिसूचना सं. अतः 225 (ई), स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट 30-3-1974 दिनांक

खंड के अनुसरण में (ख) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के और (2) 1922 अधिनियम की धारा 58F के तहत जारी 3 मार्च 1974 दिनांक अधिसूचना संख्या 10, के अधिक्रमण में केंद्र सरकार ने तय की है, 1 अप्रैल 1974, 6 से प्रभावी साढ़े फीसदी ने कहा कि खंड (ख) में निर्दिष्ट दर के रूप में.

अनुलग्नक द्वितीय - अधिसूचना सं. अतः 153 (ई), स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट 25-3-1975 दिनांक

खंड (ख) आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची, 1961 (1961 का 43) की भाग ए के नियम 6 के, और वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में (विभाग के के अनुसरण में राजस्व और बीमा) नहीं तो 225 (ई), 30 मार्च 1974 दिनांकित, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से हल करता है 7 उक्त खंड में निर्दिष्ट दर के रूप फीसदी साढ़े (ख).