आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

185

अधिसूचना तिथि

18/07/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/07/2006

अधिसूचना: 185 जारी करने की तिथि: 18/7/2006

अधिसूचना सं. 185/2006, 18-7-2006 दिनांक


अतः 1125 (ई). में उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग (2) धारा 94 और वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 106 की उपधारा वर्गों (1) के साथ पढ़ा है और (2) के आयकर अधिनियम की धारा 120, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा पर प्रदत्त शक्तियों और कार्यों के सभी या किसी भी व्यायाम या प्रदर्शन करने के लिए, नीचे निर्दिष्ट के रूप में आयकर प्राधिकरण अधिकृत, या मामले, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, से संबंधित वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय VII के प्रयोजन के लिए एक निर्धारण अधिकारी को सौंपा जा सकता है -

मूल्यांकन अधिकारी, वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय VII के प्रयोजनों के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्यों के लिए निर्धारिती के संबंध में अधिकार क्षेत्र में चल रहा है जो एक ही हो जाएगा.

[एफ सं 187/03/2006-ITA-I]