आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

180

अधिसूचना तिथि

25/07/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/07/2003

अधिसूचना: 180 जारी करने की तिथि: 25/7/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      180
धारा (ओं) भेजा    :                             एस.295 (1)
जारी करने की तारीख         :      25/7/2003
20031/SO सं 855 (ई), डीटी की अधिसूचना संख्या 180. 25 जुलाई 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है , अर्थात्: -
1 (1) इन नियमों का आयकर (दसवीं संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) वे अप्रैल, 2003 के पहले दिन से प्रभावी में आ गए हैं समझा जाएगा.
प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, नियम 67 में, उपनियम (2) निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(2) उपनियम में निर्दिष्ट निवेश के तरीके (1) अर्थात्, निम्न तालिका के अनुसार किया जाएगा:

                                             टेबल
                                     निवेश पैटर्न
          -------------------------------------------------- ---------------------------------
             क्र.सं.        निवेश की न्यूनतम प्रतिशत
                          निवेश योग्य धन की
                          में निवेश किया जाना
                          में करने के लिए भेजा आइटम
                          स्तंभ (2)
          -------------------------------------------------- ---------------------------------
             (1) (2) (3)
          -------------------------------------------------- ---------------------------------
             पच्चीस प्रतिशत के रूप में परिभाषित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में (मैं).
                    लोक ऋण अधिनियम, 1944 (18 की धारा 2
                    ऐसे म्युचुअल फंड के 1944) और / या इकाइयों जो
                    के रूप में समर्पित फंड के लिए स्थापित किए गए हैं
                    सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश और
                    प्रतिभूति द्वारा अनुमोदित किया गया है जो
                    और भारत की विनिमय बोर्ड;

            (Ii) (क) सरकारी प्रतिभूतियों में पंद्रह फीसदी में परिभाषित किया.
                        लोक ऋण अधिनियम, 1944 (18 की धारा 2
                        1944), बनाया है और किसी भी राज्य द्वारा जारी
                        सरकार; और / या ऐसे म्युचुअल की इकाइयों
                        समर्पित के रूप में स्थापित किया गया है जो फंड
                        सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए फंड
                        और द्वारा अनुमोदित किया गया है जो
                        भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड; और / या
                    (ख) किसी अन्य बेचने योग्य प्रतिभूतियों में,
                        सिद्धांत जिसका और ब्याज जिस पर पूरी तरह से है
                        और बिना शर्त सेंट्रल द्वारा की गारंटी
                        सरकार या किसी राज्य सरकार को छोड़कर
                        के तहत कवर उन
 
           (Iii) (क) के नीचे;
                  (Iii) (क) प्रतिशत एक सार्वजनिक वित्तीय तीस के बंधन / प्रतिभूतियों में.
                        संस्था या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की या की
                        एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: और / या,
                        (ख) कम अवधि (कम से कम एक वर्ष) अवधि
                        सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा जारी जमा रसीद (टीडीआर)
                        बैंकों.;

           (Iv) ऊपर तीन तीस फीसदी से किसी में निवेश किया जाना
                   श्रेणियाँ, उनके न्यासियों द्वारा तय की गई.
          -------------------------------------------------- ---------------------------------
किसी भी धनराशि पिछले अप्रैल, 2003, अनिवार्य व्यय से कम के 1 दिन के लिए किए गए निवेश की मैच्योरिटी पर प्राप्त है, बशर्ते कि इस उपनियम में निर्दिष्ट निवेश के तरीके के अनुसार निवेश किया जाएगा:
न्यासी एक निवेश ग्रेड दिया है जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अलावा और किसी भी कंपनी, के बांड या प्रतिभूतियों में कहा टेबल के खंड (iv) में निर्दिष्ट राशि के बाहर एक तिहाई से अधिक नहीं एक राशि का निवेश हो सकता है कि आगे प्रदान की भारत अधिनियम प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उप - धारा (1 ए) के तहत पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग:
उप - धारा के तहत पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की धारा 12 के (1 ए) द्वारा प्रमाणित के रूप में, निवेश ग्रेड से नीचे गिरने के इस उपनियम को दूसरे परंतुक में वर्णित किसी भी यंत्र की रेटिंग की घटना में भी बशर्ते कि भारत अधिनियम, 1992 के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (1992 का 15), उसके बाद इस तरह के उपकरणों से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है और जारी की गई राशि इस उपनियम के पटल में उपबंधित रीति के अनुसार निवेश किया जाएगा:
भी प्रदान की जाती है कि कोई भी 31 मार्च 2003 के बाद निवेश की गई राशि, लेकिन पर या अप्रैल, 1997 के 1 दिन से इस संबंध में बल में निवेश के तरीके के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले, 31 मार्च 2003 को, इस उपनियम में निर्दिष्ट तरीके से निवेश किया गया है समझा जाएगा.
स्पष्टीकरण 1 -. इस उपनियम में निर्दिष्ट निवेश के तरीके को पिछले वर्ष में निधि के साथ investable धन की कुल राशि के लिए लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण 2 - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए.;
(मैं) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों" कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Ii) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 'आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (36A) में उसे सौंपे अर्थ होगा; और
(Iii) अभिव्यक्ति "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23D) में उसे सौंपे अर्थ होगा.".
स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन
आर्थिक मामलों के विभाग में केन्द्र सरकार की अधिसूचना संख्या F5 6 मार्च 2003 दिनांकित (18) / ECB/2001, द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, मान्यता प्राप्त प्रॉविडेंट फंड, अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि और अनुमोदित ग्रेच्युटी निधियों द्वारा किए जाने के लिए निवेश के पैटर्न. कहा अधिसूचना 1962 के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट तरीके से फंड धन के निवेश से संबंधित प्रावधान हैं,. आयकर नियम की 67 शासन अप्रैल, 2003 के दिन 1 पर बल में आ गया है. यह इसलिए है, इसलिए में उपलब्ध कराने के रूप में, 1962 आयकर नियमों के नियम 67 में संशोधन करने का प्रस्ताव है आर्थिक मामलों के विभाग के (18) / ECB/2001 अधिसूचना संख्या F5 द्वारा अधिसूचित निवेश के पैटर्न पर राज, साथ कहा 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी, दिनांक जा रहा है 6 मार्च 2003 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या F5 (18) / ECB/2001, अस्तित्व में आया, जहां से.
यह इस अधिसूचना के पूर्वव्यापी आपरेशन प्रतिकूल निर्धारिती के हितों को प्रभावित नहीं करेगा कि प्रमाणित है.
[F.No. 149/84/2003-TPL]