आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

18-

अधिसूचना तिथि

18/01/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/01/2001

अधिसूचना: 18 जारी करने की तारीख: 18/1/2001

                        

अधिसूचना: 18
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/1/2001
(Iv) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 2009 (कर मुक्त निर्दिष्ट करता है ई सीरीज) रुपए के गैर परिवर्तनीय, असुरक्षित और प्रतिदेय बांड पचहत्तर करोड़ रुपए प्रत्येक से ही विशिष्ट संख्या असर रुपए तीस करोड़ और पचास लाख रुपए की राशि के लिए दस वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक देय प्रतिवर्ष 8.70% की ब्याज ले जाने 00003050 और चौवालीस करोड़ रुपए और कहा मद के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जारी 00003051-00007500 विशिष्ट संख्या असर पचास लाख 00000001:
इस तरह के बांड का धारक उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[एफ सं 178/53/2000-ITA-I]