आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

177

अधिसूचना तिथि

29/06/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/06/2005

अधिसूचना: 177 जारी करने की तिथि: 29/06/2005

आईटी (अठारहवें AMDT.) 2005 नियम

आयकर (अठारहवें संशोधन) नियम, 2005 - नियम 11 ए और आयकर नियमों के परिशिष्ट द्वितीय, 1962 में फार्म सं 10-IA की प्रविष्टि का प्रतिस्थापन

अधिसूचना सं. 177/2005 [F.NO. 192/25/200-TPL], 29-6-2005 दिनांक

(1) के खंड 80 डीडी और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80U के साथ पढ़ने के अनुभाग 295 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित नियमों के बनाता है अर्थात्, आयकर नियम, 1962 में संशोधन: -

1(1) इन नियमों का आयकर (अठारहवें संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.

प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -

(क) नियम 11 ए के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

        "11A. आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी और बहु ​​विकलांगता और धारा 80 डीडी और अनुभाग 80U के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जा करने के लिए प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी.

(1) उप - धारा को स्पष्टीकरण के खंड (ए) के प्रयोजनों के लिए (4) के लिए स्पष्टीकरण की धारा 80 डीडी और खंड (घ) के उप - धारा (2) खंड 80U की, 'आत्मकेंद्रित प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा अधिकार ',' मस्तिष्क पक्षाघात ',' बहु विकलांगता ',' विकलांग व्यक्ति 'और' गंभीर विकलांगता 'खंड की धारा 2 (क), (ग), (ज), (जे), और (ओ) में निर्दिष्ट Autism के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44), निम्न में शामिल होंगे -

(मैं) तंत्रिका विज्ञान में डॉक्टर ऑफ मेडीसिन (एमडी) (बच्चों के मामले में, एक बाल न्यूरोलॉजिस्ट एक समकक्ष डिग्री वाले) की एक डिग्री वाले एक न्यूरोलॉजिस्ट; या

(Ii) एक सरकारी अस्पताल में एक सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी.

        (2) उप - धारा के प्रयोजनों के लिए (4) खंड 80 डीडी और उप - धारा (2) के खंड 80U की, निर्धारिती आय की वापसी के साथ साथ प्रस्तुत करेगा, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की एक प्रति, -

विकलांगता या गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति आत्मकेंद्रित, मस्तिष्क पक्षाघात या एकाधिक विकलांगता से पीड़ित है जहां फार्म सं 10-आइए, में (मैं); या

(द्वितीय) फार्म निर्धारित अधिसूचना सं 16-18/97-NI.1 में, 13 जून 2001 और अधिसूचना संख्या को भारत के राजपत्र, भाग मैं, धारा 1, में प्रकाशित 1 जून 2001 दिनांक 16-18/97-NI.1, 18 फ़रवरी, 2002 को भारत के राजपत्र, भाग मैं, धारा 1 में प्रकाशित, दिनांक 27 फ़रवरी 2002 दिनांकित और प्रमाणन के लिए विभिन्न विकलांग और प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशों के तहत अधिसूचित ध्यान में रखते हुए विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1), किसी भी अन्य मामले में.

        विकलांगता की हालत अस्थायी है और एक निर्धारित अवधि के बाद पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता कहाँ (3), प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के साथ समाप्त हो गया था, जिसके दौरान पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से शुरू की अवधि के लिए मान्य होगा पिछले वर्ष के दौरान जो प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो रहा है. ";

(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, फार्म नं 10 के बाद मैं, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -

"कोई रूप. 10-आइए

[नियम 11 ए के उपनियम (2) देखें]

'विकलांग व्यक्ति', 'गंभीर विकलांगता', 'आत्मकेंद्रित', 'मस्तिष्क पक्षाघात' और धारा 80 डीडी और अनुभाग 80U के प्रयोजनों के लिए 'कई विकलांगता' को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र नहीं .....................

दिनांक: .......................................

यह है कि श्री / श्रीमती प्रमाणित किया जाता है./ सुश्री ............................................... .................. श्री का बेटा / बेटी ........................... .................................................. ...., उम्र ................... साल ....................... पुरुष / महिला * में रहने ............................................. .................................................. ......................., पंजीकरण संख्या ..................... एक है विकलांगता / गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति * आत्मकेंद्रित / मस्तिष्क एकाधिक / पक्षाघात विकलांगता * से पीड़ित.

प्र.20. इस हालत * सुधार करने के लिए / संभावना नहीं सुधार होने की संभावना / गैर प्रगतिशील / प्रगतिशील है.

(3) पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश की है / एक अवधि of.....................months / साल बाद की सिफारिश नहीं *.

हस्ता/ -

(न्यूरोलॉजिस्ट / बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट / सिविल सर्जन /
मुख्य चिकित्सा अधिकारी *)

नाम:

संस्था / सरकारी अस्पताल का पता:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

विशेषज्ञ की योग्यता / पदनाम:

सील

रोगी के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान *

नोट: * लागू नहीं है, जो भी बाहर हड़ताल "..