आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

177

अधिसूचना तिथि

18/07/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/07/2003

अधिसूचना: 177 जारी करने की तिथि: 18/7/2003

                        

अधिसूचना नहीं     :      177
धारा (ओं) भेजा   :                           एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख       :      18/7/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 177, डीटी. 18 जुलाई 2003.
यह इस संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट), हर साल या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी की एक प्रतिलिपि करने छूट (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अंकेक्षित आय और अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता, नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा.

    क्र.सं.     जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
                                                                       प्रभावी है

     1    मेसर्स 31-3-2003 को एप्लाइड 2000/01/04 के कर्नाटक संस्थान
           कृषि अनुसंधान, ताल. Mudhol, जिला.
           बागलकोट, Sameerwadi-587316, कर्नाटक.
नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले आयकर Income-tax/Director आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी वैज्ञानिक विभाग के सचिव और औद्योगिक अनुसंधान करने के लिए सीधे भेजा जाएगा.
[F.No. 203/10/2002/ITA-II]