आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

175

अधिसूचना तिथि

18/07/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/07/2003

अधिसूचना: 175 जारी करने की तिथि: 18/7/2003

                        

अधिसूचना नहीं       :      175
धारा (ओं) भेजा     :                             एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख         :      18/7/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 175, डीटी. 18 जुलाई 2003
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा. 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 पर या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले भी एक अपनी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा .

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{0}{/0} {1}      {/1}        जिसके लिए संगठन स्वीकृत अवधि का नाम
सं अधिसूचना प्रभावी है
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1        दीनदयाल शोध संस्थान, 7 ई, 31-3-2006 को स्वामी 2003/01/04
          Ramtirth नगर, रानी झांसी मार्ग, नई
          दिल्ली -110055.
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नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/39/2003/ITA-II]