170 : अधिसूचना: 170 जारी करने की तिथि: 14/7/2003
अधिसूचना सं.
170
अधिसूचना तिथि
14/07/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/07/2003
अधिसूचना नहीं : 170
धारा (ओं) भेजा : एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख : 14/7/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 170, 2003, डीटी, 14 जुलाई
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन, (मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन, आयकर नियमों के नियम 2 ई के साथ पढ़ा होगा कि इस शर्त के अधीन है 1962; (एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है;: उद्यम / औद्योगिक उपक्रम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा या (ख) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या (ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम / एस एल एंड एम टी पश्चिमी भारत टोल ब्रिज लिमिटेड, माउंट Poonamallee रोड, Manapakkam, पोस्ट बॉक्स नं 979, चेन्नई 600089 अहमदाबाद वडोदरा में नदी Watrak भर में एक दो लेन पुल के निर्माण की अपनी परियोजना के लिए धारा नं राष्ट्रीय राजमार्ग -8 गठन के तहत, चलाओ और योजना स्थानांतरण.
[F.No. 205/173/1991-ITA-II]

