17 : अधिसूचना: 17 जारी करने की तिथि: 12/01/2004
अधिसूचना सं.
17
अधिसूचना तिथि
12/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/01/2004
अधिसूचना नहीं : 17
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 2004/12/01
2004 की अधिसूचना संख्या 17, डीटी. 12 जनवरी 2004
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी निम्न शर्तों के "विश्वविद्यालय" विषय के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: - मैं) अधिसूचित विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा; पर हर वित्तीय वर्ष के लिए 110016 या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले - द्वितीय) अधिसूचित विश्वविद्यालय सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा ; iii) अधिसूचित विश्वविद्यालय ओह केन्द्र सरकार की ओर से आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 तक, प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग अनुसंधान, और (ग) आयकर की आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय एवं व्यय की प्रतिलिपि जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
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विज्ञान के एम / एस भारतीय संस्थान, विज्ञान संस्थान पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु 560012 1.4.2001 31.3.2004 को
विज्ञान के एम / एस भारतीय संस्थान, विज्ञान संस्थान पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु 560012 1.4.2001 31.3.2004 को
नोट: अधिसूचित विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार रखने वाला आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.No.203/10/2003-ITA.II

