आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1697

अधिसूचना तिथि

26/12/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/12/1980

अधिसूचना: का. आ. 1697 जारी करने की तिथि: 26/12/1980

                        

अधिसूचना: SO1697
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/12/1980
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6, साथ पढ़ें: ---
(मैं) कि नींव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) फाउंडेशन नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक वापसी, हर साल, प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) नींव 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
मोहन दाई ओसवाल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, लुधियाना.
अधिसूचना 4 नवंबर 1983 को 5 नवंबर 1980 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3767 / एफ 203/268/80-ITA सं. द्वितीय)