आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1692

अधिसूचना तिथि

30/03/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/1985

अधिसूचना: का. आ. 1692 जारी करने की तारीख: 30/3/1985

                        

अधिसूचना: SO1692
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/3/1985
अप्रैल, 9, 1984 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5937 (एफ नहीं 203/6/84-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, निम्न स्थितियों के लिए श्रेणी "संस्था" विषय के तहत:
(मैं) VMA तिलहन अनुसंधान एवं विकास संस्थान, बम्बई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख अस्वीकार कर किया जा सकता है के बाद आवेदन प्राप्त किया.
संस्थान
"VMA तिलहन अनुसंधान एवं विकास संस्थान, बम्बई. "
यह अधिसूचना 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1985 से एक अवधि के लिए प्रभावी है, 1985
[सं 6181 (एफ नहीं 203/245/84-ITA.II)