168 : अधिसूचना: 168 जारी करने की तिथि: 24/06/2005
अधिसूचना सं.
168
अधिसूचना तिथि
24/06/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/06/2005
अधिसूचना सं. 168/2005, 24-6-2005 दिनांक
यह एतद्द्वारा, 1961 संगठन एम / एस सर गंगा राम ट्रस्ट सोसायटी (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है , 2003/01/04 से श्रेणी के तहत 31-3-2005 तक की अवधि के लिए आयकर नियमों के नियम 6, 1962 के साथ पढ़ा, 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था' आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए, (और नहीं एक के रूप में केवल निम्न शर्तों के अनुसंधान) विषय के लिए मौजूदा 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन': -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(द्वितीय) की मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर या आयकर (छूट) के निदेशक क्षेत्राधिकार रखने के आयुक्त को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर , जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.
[F.No. 203/65/2004-ITA-II]

