165 : अधिसूचना: का. आ. 165 जारी करने की तारीख: 30/12/1983
अधिसूचना सं.
165
अधिसूचना तिथि
30/12/1983
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/12/1983
अधिसूचना: SO165
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/12/1983
17-9-80 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3660 (एफ नहीं 203/218/80-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत
(मैं) मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेस, बंगलौर के राष्ट्रीय संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेस, बंगलौर के नेशनल इंस्टीट्यूट.
इस अधिसूचना 1983/05/06 से 1985/04/06 के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5555 / एफ 203/224/83-ITA सं. द्वितीय

