आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

164

अधिसूचना तिथि

30/12/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/12/1983

अधिसूचना: का. आ. 164 जारी करने की तारीख: 30/12/1983

                        

अधिसूचना: SO164
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/12/1983
यह एतद्द्वारा इसके अंतर्गत दी नीचे और अपने कार्यक्रमों का उल्लेख संस्था / संघ आयकर नियमों के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1962, आयकर अधिनियम की धारा 35CCB, 1961 के प्रयोजन के लिए: --- संस्था का नाम
गुजरात पारिस्थितिक एजुकेशन एंड रिसर्च (GEER) फाउंडेशन, गांधीनगर.
कार्यक्रम
"प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, गुजरात की स्थापना. "
उप - धारा के तहत संस्था (2), और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रम के लिए (1) अनुभाग 35CCB के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी दोनों मंजूरी तीन साल की अवधि के लिए वैध हैं निम्न शर्तों के अधीन 1 सितंबर, 1983 से शुरू होगा:
(मैं) गुजरात पारिस्थितिक एजुकेशन एंड रिसर्च (GEER) फाउंडेशन, गांधीनगर, संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा; (Ii) फाउंडेशन 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) फाउंडेशन उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि कुल आय और देनदारियों और आयकर के संबंधित आयुक्त को भेजे गए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
(चतुर्थ) की मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 6556 (एफ नहीं 203/194/83-ITA. द्वितीय)