आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1601

अधिसूचना तिथि

27/01/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/01/1987

अधिसूचना: का. आ. 1601 जारी करने की तारीख: 27/1/1987

                        

अधिसूचना: SO1601
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/1/1987
यह एतद्द्वारा सदा अनुमोदन (1) (ख) आयकर अधिनियम की 1961, वित्त मुहैया मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अधिसूचना संख्या 13 (धारा 35 के अंतर्गत निम्नलिखित संस्था को दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है . एफ सं 11/1/69-ITA द्वितीय) 24-2-1969 दिनांकित, इसके द्वारा मान्य ऊपर निम्न स्थितियों के लिए 31-12-1987 विषय को समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है: -
(मैं) लोकमान्य तिलक नगर मेडिकल कॉलेज और लोकमान्य तिलक नगर जनरल अस्पताल के स्टाफ और रिसर्च सोसायटी, बंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"लोकमान्य तिलक नगर मेडिकल कॉलेज और लोकमान्य तिलक नगर जनरल अस्पताल के स्टाफ और रिसर्च सोसायटी, सायन, मुंबई -400 022. "
[सं 7113 (एफ नहीं 203/216/86-ITA. द्वितीय)