आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

15(अ)

अधिसूचना तिथि

07/01/1992

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/01/1992

अधिसूचना: का. आ. 15(अ) जारी करने की तारीख: 7/1/1992

                        

अधिसूचना: SO15 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1992/07/01
उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80L की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा फीसदी 7 साल 13 निर्दिष्ट करता है. उक्त खंड के प्रयोजन के लिए एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर, द्वारा जारी (योग्य) सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ('ए' सीरीज) बांड,:
बदली तरह के हस्तांतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक से कहा कि कंपनी को सूचित केवल तभी उक्त खंड के अधीन लाभ, बेचान या प्रसव से, इस तरह के बांड के स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य नहीं होगी.
(Sd.) एसके गुप्ता, भारत सरकार, [करने के लिए अवर सचिव सं 8977 / एफ सं 328A/7/91-WT