आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

150

परिपत्र की तिथि

19/11/1974

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/11/1974

परिपत्र सं. 150, 19-11-1974 दिनांकित

190. नियम 3 आयकर नियम (क) - (i) सरकार के कर्मचारियों के मामले में किराया मुक्त आवास के प्रतिनिधित्व वाले दस्तूरी का मूल्यांकन - आयकर (तृतीय संशोधन) नियम द्वारा किए गए संशोधनों का प्रभाव, 1974

1 आयकर (तृतीय संशोधन) नियम. 1974, 21-9-1974 पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित, किराए के प्रतिनिधित्व वाले दस्तूरी के मूल्यांकन से संबंधित, खंड (क) आयकर नियमों के नियम 3 के उप खंड (i) प्रतिस्थापित किया है एक नया उपखंड द्वारा आदि सरकार के कर्मचारियों के मामले में नि: शुल्क आवास,.नए उपखंड के प्रावधानों इसके अंतर्गत समझाया जाता है.

प्र.20. यह पूर्व आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 1974 के द्वारा किए गए संशोधन के लिए खड़ा था के रूप में नियम 3 के तहत (क) (i), किराया मुक्त आवास (सुसज्जित या बिना असबाब चाहे) की दस्तूरी मूल्य (एक के लिए प्रदान की संघ के मामलों के सिलसिले में या किसी राज्य के एक कार्यालय या पद धारण, और (ख) जिनकी सेवाएं सरकार के नियंत्रण में एक शरीर या उपक्रम के लिए व्रत किया गया है कि सरकार के अधिकारी (शरीर को आवंटित आवास पर कब्जा) व्यक्तियों या सरकार द्वारा उपक्रम) ने अपने अधिकारियों को आवासों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार व्यक्ति द्वारा ही देय निर्धारित किया गया होगा जो किराया लिया जा रहा था.इस प्रकार के रूप में नए प्रावधान के तहत ऐसे मामलों में किराया मुक्त आवास के अतिरिक्त उपार्जन मूल्य निर्धारित किया जाएगा:

1 आवास बिना असबाब है, तो आवास की दस्तूरी मूल्य अब तक अपनाया रूप में एक ही आधार पर निर्धारित किया जाएगा.दस्तूरी मूल्य इस प्रकार किया गया है या उसके अधिकारियों के लिए आवासों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा देय के रूप में निर्धारित किया गया होगा जो किराया के बराबर राशि होने के लिए ले जाया जाएगा.

प्र.20. आवास सुसज्जित है, तो आवास सुसज्जित था, दस्तूरी का मूल्य पहले (1) से ऊपर के अनुसार गणना की जाएगी; इस प्रकार से गणना राशि तो द्वारा प्रदान (यदि कोई हो, टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एयर कंडीशनिंग संयंत्र और उपकरण सहित) फर्नीचर की मूल लागत के 15 फीसदी के बराबर राशि की वृद्धि हुई होगी नियोक्ता.  फर्नीचर नियोक्ता द्वारा काम पर रखा जाता है, तो दस्तूरी इच्छा का मान, बजाय, नियोक्ता द्वारा देय भाड़े के आरोपों की वृद्धि हो.

नए प्रावधान के प्रभाव वेतनभोगी करदाताओं की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध कराई (टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एयर कंडीशनिंग संयंत्र और उपकरण सहित) फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य 15 प्रतिशत होने के लिए ले जाया जाएगा कि है फर्नीचर नियोक्ता द्वारा किराया शुल्क देय, काम पर रखा है जहां मूल इस तरह के फर्नीचर की लागत या, के 1.

(3) नए प्रावधान 21-9-1974 को अस्तित्व में आ गया है और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1975-76 और बाद के वर्षों के लिए लागू होगी.  नए प्रावधानों, हालांकि, वित्त वर्ष 1974-75 के दौरान अनुभाग 192 के तहत सिर, "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.

सर्कुलर नंबर: 150 [एफ संख्या 142 (46) / 74 टीपीएल], 19-11-1974 दिनांकित.