1363 : अधिसूचना: का. आ. 1363 जारी करने की तारीख: 9/2/1981
अधिसूचना सं.
1363
अधिसूचना तिथि
09/02/1981
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/02/1981
अधिसूचना: SO1363
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1981/09/02
1979/11/08 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2468 (एफ नहीं 203/94/78-ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की परिषद (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियम 6 के साथ पठित नियम, 1962, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन के नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) एसोसिएशन 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
Cytologists इंडियन एकेडमी, मुंबई.
इस अधिसूचना 20-6-1980 से 19-6-1982 को 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3839 / एफ 203/14/81-ITA सं. द्वितीय

