136 : अधिसूचना: 136 जारी करने की तिथि: 29/04/2005
अधिसूचना सं.
136
अधिसूचना तिथि
29/04/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/04/2005
अधिसूचना सं. 136/2005, 29-4-2005 दिनांक
यह के उद्यम / उपक्रम, कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड, पीडब्ल्यूडी कार्यालय एनेक्सी, 3 तल, आर सर्कल, बंगलौर -560001, धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961, 31.03 तक 2004/01/04 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी (ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट) पर सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पठित 0.2007.
प्र.20. केन्द्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / उपक्रम:
(क) के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करने के लिए रहता है;
(ख) यह की 2 ई करने के लिए नियम स्पष्टीकरण (ख) के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है. नियम, 1962;
(ग) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है;
(घ) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(ई) के संचालन और धारा 80IA आयकर अधिनियम, 1961 (4) (क) से (ग) के मामले में इसे विकसित करने के बाद बुनियादी सुविधा को बनाए रखने के शुरू करने के लिए विफल रहता है.
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[F.No.205/67/98/ITA-II) (Vol.III)]
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