1328 : अधिसूचना: का. आ. 1328 जारी करने की तारीख: 9/4/1999
अधिसूचना सं.
1328
अधिसूचना तिथि
09/04/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/04/1999
अधिसूचना: एसओ 1328
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस.120 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/09/04
उप वर्गों (1) और (2) धारा 120 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मुझ पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं 9565 / एफ सं 279/129/93-ITJ (Pt. द्वितीय), 5 जुलाई 1994 दिनांकित है, और इसलिए नं 504, 5 जुलाई, 1994, और इस संबंध में 26 नवंबर 1998 को अधिसूचना संख्या 9/98-99, के आंशिक संशोधन में मुझे सक्रिय करने के लिए अन्य सभी शक्तियों दिनांक मैं, आयकर, कलकत्ता के मुख्य आयुक्त, इसके द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) बारहवीं, कलकत्ता, आयकर या संपत्ति कर या उपहार के लिए मूल्यांकन ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कार्यों प्रदर्शन करेगा कि प्रत्यक्ष टैक्स या अतिरिक्त कर या आयकर अधिकारियों / (ज) के खंड (क) में वर्णित किसी भी आदेश से व्यथित रहे हैं नीचे के रूप में अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट अधिकारियों का आकलन उप द्वारा ब्याज कर या खर्च कर या संपदा शुल्क धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 23, 1957 (1957 का 27), खंड की उप - धारा (1 ए) (ई) के खंड (क) ( एक) उपहार कर अधिनियम की धारा 22 की उप - धारा (1 ए) के) ई (करने के लिए, 1958 (1958 का 18), उप - धारा (1) कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (की धारा 11 के 1964 की 7), उप - धारा (1) ब्याज कर अधिनियम की धारा 15 के, 1974 (1974 का 45), उप - धारा (1) व्यय कर अधिनियम की धारा 22 के 1987 (1987 का 35) , और संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62.
यह आदेश इस आदेश की तिथि से प्रभावी होंगे.
शेड्यूल
-------- आयोग एसआई के पद. आयकर न्यायालय की सं sioner (अपील), कलकत्ता -------- (1) (2) (3) -------- 1. आयुक्त आय (ए) टैक्स (अपील) से कार्य कर सभी का आकलन अधिकारी बारहवीं के तहत: कलकत्ता (मैं) आयकर रेंज-10 के संयुक्त आयुक्त, कलकत्ता.
(Ii) आयकर रेंज -11, कोलकाता के संयुक्त आयुक्त.
(Iii) आयकर रेंज -20, कोलकाता के संयुक्त आयुक्त.
आयकर (छूट) (iv) संयुक्त निदेशक, कलकत्ता.
(ख) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-12, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-12, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) आयकर के सहायक आयुक्त (जांच), सर्किल द्वितीय (1), गुवाहाटी, कोलकाता के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हस्तांतरित विशिष्ट मामलों के संबंध में.
(घ) आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -15, कलकत्ता के अंतर्गत कार्यरत सभी आकलन अधिकारी.
(ई) आयकर (छूट) SPL के संयुक्त निदेशक. पर्वतमाला, कलकत्ता और / या संयुक्त निदेशक (छूट) के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारियों, विशेष रेंज, कलकत्ता. --------
[सं AC/HQ/Planning/30/99-2000]

