131 : परिपत्र सं. 131, 18-03-1974 दिनांकित
परिपत्र सं.
131
परिपत्र की तिथि
18/03/1974
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/03/1974
वित्तीय वर्ष 1974-75
1697. विधेयक, 1974 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1974-75 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1मैं इस मंत्रालय के परिपत्र संख्या 107 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/57/73-ITJ], वर्ष 1973-74 के दौरान भुगतान वेतन से आयकर की कटौती के विषय पर 1973/07/03 दिनांकित. वित्त विधेयक 28 फ़रवरी 1974 को संसद में पेश किया, अन्य बातों के साथ, आयकर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान काटी जाती है, जिस पर दरें निर्धारित करता है.इन दरों का भुगतान या 1 अप्रैल 1974 को या उसके बाद देय वेतन से टैक्स की कटौती के लिए लागू होगी. उप पैरा का एक उद्धरण यह "वेतन" पर आय कर की वसूली से संबंधित है insofar के रूप में वित्त विधेयक, 1974 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं, [अनुलग्नक] संलग्न है.यह वित्त विधेयक, 1974 के गुजरने के लंबित, "वेतन" से कर की कटौती उक्त अनुसूची में दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान किया जा सकता है कि अनुरोध किया है. गणना के तीन विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक द्वितीय में दिए गए हैं.
प्र.20. वे कर वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर "वेतन" से आय से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (1) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती योग्य हो जाएगा.6000.
28 फ़रवरी, 1974 पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित (2) आयकर (संशोधन) नियम, 1974,, मुफ्त आवास और मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों में कुछ संशोधन किए गए हैं अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई.नए प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं 16-3-1974 दिनांकित, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 130 में समझाया गया है. नए प्रावधानों 2 अप्रैल 1974 से प्रभावी है और इसलिए, वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय की गणना के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.
(3) कर योग्य वेतन रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में एक मानक कटौती प्रदान करने के बाद गणना की जानी है.मानक कटौती रुपये तक वेतन का 20 फीसदी के बराबर राशि में रखा जा रहा है. 10,000 रुपये और अधिकतम विषय तत्संबंधी अधिक वेतन का 10 फीसदी.3,500. प्रयोजन के लिए, शब्द "वेतन" के एवज में या वेतन के अतिरिक्त फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान, (शामिल नहीं होगी 10A), (11), (12) और धारा 10 के (13A).इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट प्राप्त है जो मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.यह ऊपर आधार पर मानक कटौती पर ध्यान दिए बिना रोजगार के लिए प्रासंगिक किसी भी व्यय वास्तव में कर्मचारी या नहीं द्वारा खर्च किया जाता है कि क्या की अनुमति दी जाए उल्लेखनीय है कि हो सकता है. इस कटौती, हालांकि, वित्त वर्ष 1974-75 के दौरान किसी भी समय रोजगार में नहीं किया गया है, जो सेवानिवृत्त पेंशनरों के मामले में स्वीकार्य नहीं होगा. वित्तीय वर्ष 1974-75 के पाठ्यक्रम में सेवा से रिटायर वाले व्यक्तियों के मामले में, मानक कटौती केवल खाते में कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन लेने के बिना वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार से व्युत्पन्न वेतन के संदर्भ में की गणना की जाएगी. इसके अलावा, मानक कटौती रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा. 1,000 ही मामलों में (एक) जहां कर्मचारी एक वाहन भत्ता, या (ख) जहां वह पूरी तरह या विशेष रूप में की तुलना में अन्यथा उपयोग के लिए उसके नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल (साथ प्रदान की जाती है की प्राप्ति में है अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन) या जहां वह अनुमति दी है स्वामित्व या नियोक्ता द्वारा काम पर रखा मोटर कारों की एक पूल से बाहर किसी भी एक या अधिक मोटर कारों के उपयोग (अन्यथा की तुलना में पूरी तरह या विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में).इस संबंध में यह रोजगार के कर्तव्यों वापस अपने निवास पर प्रदर्शन किया जा रहे हैं या ऐसी जगह से जहां जगह को उसके घर से जाने का उद्देश्य के लिए कर्मचारी द्वारा एक मोटर कार के उपयोग में नहीं माना जा जाएगा कि नोट किया जाए अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मोटर कार के उपयोग के रूप में.
कर योग्य आय की गणना करते समय (4), संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 2,000 अगले रुपए का 50 फीसदी. 3000 और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर से भुगतान, भविष्य निधि में योगदान, धारा 19 यूनिट ट्रस्ट (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान की योग्यता राशि की शेष राशि का 40 प्रतिशत भारत अधिनियम, 1963 और डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाता या 15 साल के खाते में जमा की.एक साथ लिया इन वस्तुओं की योग्यता राशि का अनुमान "वेतन" के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा या रुपये [निर्धारिती के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में कटौती के बाद (3) ऊपर मद में निर्दिष्ट]. 20,000, इनमें से जो भी कम है.
(5) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिकलन कुल आय कम से कम पांच रुपये है जो अंश की अनदेखी और दस को पांच रुपए या अधिक के बराबर है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए रुपए.कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपए तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.
(6) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए.इस तरह के दान पर कर राहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड या प्रधानमंत्री का सूखा राहत कोष में योगदान वेतन बिल से कटौती द्वारा बनाई गई हैं, जहां मामलों में, इस तरह के योगदान की 55 फीसदी कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में कटौती की जा सकती है. केयर साल के लिए इस तरह के योगदान की कुल रुपए से कम नहीं है कि देखने के लिए रखा जाना चाहिए. 250 संवितरण अधिकारी अनुभाग 206 के तहत रिटर्न की टिप्पणी कॉलम में कुल योगदान दिखाना चाहिए.
यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा विफल रहता है या घटाने के बाद अध्याय XVIIB के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा कि प्रदान की जाती है जिसमें (7) ध्यान भी, धारा 276B के लिए आमंत्रित किया है छह महीने तक का हो सकता है, और भी इस तरह के टैक्स घटाया था जिसमें तारीख से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से गणना की एक राशि से कम नहीं होगी जो ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक अवधि के लिए इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख करने के लिए.
परिपत्र: नहीं 131 [एफ सं 275/36/74-ITJ], 18-3-1974 दिनांकित.
अनुलग्नक मैं - विधेयक, 1974 वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग III से निकालने
पैरा एक
उप पैरा मैं
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है की जो उप पैरा द्वितीय करने के लिए एक मामला नहीं किया जा रहा -
आयकर की दरें
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(1) डेरिवेटिव
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जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 6,000 रूपये
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कोई नहीं;
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(2)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 6,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10]000
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12 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 6000;
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(3)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 10,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15]000
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रुपये. 480 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 15 फीसदी.10,000;
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(4) संचार सेवाएं
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20]000
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रुपये. 1,230 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.15,000;
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(5)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
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रुपये. 2,230 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.20,000;
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(6)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000
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रुपये. 3730 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.25,000;
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(7)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
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रुपये. 5,730 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.30,000;
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(8)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये
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रुपये. 15,730 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी.50,000;
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(9)
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कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 रूपये
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रुपये. 27,730 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 70 फीसदी.70,000:
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आयकर पर सरचार्ज
इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि ऐसी आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.
अनुलग्नक द्वितीय - आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण
उदाहरण मैं
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र
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1
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कुल वेतन आय
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9500
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प्र.20.
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सामान्य भविष्य निधि में योगदान
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720
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(3)
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जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
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50
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|
1,220
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(4)
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कुल वेतन आय
|
9500
|
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प्र.5.
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घटा: वेतन के 20 प्रतिशत की मानक कटौती व्यय के संबंध में रोजगार के लिए प्रासंगिक
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1,900
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7]600
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प्र.6.
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घटा: सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर योग्यता योगदान का पूरा
|
1,220
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|
प्र.7.
|
कर योग्य आय
|
6380
|
|
8
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रुपये पर देय आयकर. 6380, यानी, रुपये पर 12 फीसदी की दर से.380
|
45.60
|
|
9
|
आयकर पर 10 फीसदी पर संघ अधिभार
|
4.56
|
|
10
|
कुल कर देय
|
50.16
|
|
|
को गोल
|
50.00
|
उदाहरण द्वितीय
|
1
|
कुल वेतन आय
|
18,325
|
|
प्र.20.
|
सामान्य भविष्य निधि में योगदान
|
1]20
|
|
(3)
|
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
|
1]600
|
|
|
|
2,800
|
|
(4)
|
कुल वेतन आय
|
18,325.00
|
|
प्र.5.
|
घटा: मानक कटौती व्यय के संबंध में रुपये में रोजगार के लिए प्रासंगिक. 2,000 से अधिक वेतन रुपये से अधिक की राशि का 10 फीसदी.10]000
|
2,832.50
|
|
|
|
15,492.50
|
|
प्र.6.
|
घटा: पहली रुपए के पूरे. 2,000 रुपए का प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम (रुपए 2,000 प्लस 50 की दिशा में संतुलन योग्यता योगदान 50 फीसदी.800)
|
2,400.00
|
|
प्र.7.
|
कर योग्य आय
|
13,092.50
|
|
|
को गोल
|
13,090.00
|
|
8
|
रुपये पर आयकर. 13090 (रुपए 480 से अधिक रुपये का 15 फीसदी.3,090)
|
943.50
|
|
9
|
10 फीसदी की दर से संघ अधिभार
|
94.35
|
|
10
|
कुल कर देय
|
1,037.85
|
|
|
को गोल
|
1,038.00
|
उदाहरण III
|
1
|
कुल वेतन आय
|
|
28,588
|
|
प्र.20.
|
सामान्य भविष्य निधि में योगदान
|
|
3]500
|
|
(3)
|
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान. [कर्मचारी रुपये के एक वाहन भत्ते की प्राप्ति में है. अपने नियोक्ता से प्रति माह 200]
|
|
6275
|
|
|
|
|
9775
|
|
(4)
|
कुल वेतन आय
|
|
28,588
|
|
प्र.5.
|
घटा: मानक कटौती व्यय के संबंध में रुपए तक ही सीमित रोजगार के लिए प्रासंगिक.1]000
|
|
1]000
|
|
|
|
|
27,588
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प्र.6.
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भुगतान सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा प्रीमियम, रुपए की दिशा में योगदान के कारण कटौती. सभी में 9775 लेकिन रुपये के 30 फीसदी तक सीमित है. 27,588, यानी, रुपये.8,276.40
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- पहली रुपए पर. 2000 (पूर्ण)
|
र 2,000.00
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- अगले रुपए पर. 3000 में 50 फीसदी पर
|
र 1,500.00 रु.
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- संतुलन रुपए पर. 40 फीसदी की दर से 3,276.40
|
र 1,310.56
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|
|
4,810.56
|
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प्र.7.
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कर योग्य आय
|
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22,777.44
|
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|
को गोल
|
|
22,780.00
|
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8
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रुपये पर आयकर. 22780 (रुपए 2,230 से अधिक रुपये का 30 फीसदी.2780)
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|
3,064.00
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9
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10 फीसदी की दर से संघ अधिभार
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|
306.40
|
|
10
|
कुल कर देय
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|
3,370.40
|
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|
को गोल
|
|
3,370.00
|

